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देहरादून में एक सप्ताह का कर्फ्यू

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देहरादून (उत्तराखंड) 25-Apr-2021

जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है कि देहरादून नगर निगम, ऋषिकेश, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंटाउन क्षेत्र में 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक पूर्णतया कोविड कर्फ्यू रहेगा। जनपद देहरादून के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश 21 अपै्रल 2021 यथावत लागू रहेगा। 

ये हैं नियम

-इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

-कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकान व वाहनो को सशर्त छूट निम्न प्रकार से रहेगी। फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशु चारा की दुकाने अपराह्न चार बजे तक ही खुली रह सकेंगी।

-पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

-आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनो को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी।

-हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

-शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/समुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।

-सर्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी।

-औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिको को आने-जाने की छूट होगी।

-रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

-शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।

-सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

-मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

-वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी।

-कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

-पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रखेंगे।

-दिनांक 26.04.2021 को बाजार सांय 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

-जनपद देहरादून के अन्य स्थान पर पूर्व आदेश लागू रहेंगे।