5 Dariya News

कोविड -19 के फैलाव को कम करने के लिए सामाजिक दूरी एक महत्वपूर्ण कारक- बलबीर सिंह सिद्धू

सिविल सर्जनों को कंटेनमैंट और माईक्रो-कंटेनमैंट जोनों के ताज़ा विवरणों को तुरंत कार्य योजना की तैयारी के लिए राज्य को देने की की हिदायत

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चंडीगढ़ 19-Jun-2020

पंजाब भर में कोविड -19 के बढ़ रहे खतरे को देखते हुये स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि कोविड -19 के फैलाव को कम करने के लिए सामाजिक दूरी बनाऐ रखना बहुत लाजि़मी है। उन्होंने सिविल सर्जन को शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों, बाज़ारों और सब्ज़ी मंडियों में दिशानिर्देशों की सख्ती से पालना यकीनी बनाने के लिए हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान काटने में तेज़ी लाने के निर्देश भी दिए।मंत्री ने कहा कि नन्देड़ से श्रद्धालुओं के पंजाब में वापस आने के बाद कोरोना वायरस के सबसे अधिक 217 मामले सामने आए और 9 मौतें दर्ज की गई, इसलिए उन्होंने सिविल सर्जनों को निर्देश दिए कि वह एक्शन प्लान की योजना बनाने के लिए तुरंत कंटेनमैंट और माईक्रो -कंटेनमैंट जोनों के ताज़ा विवरण मुख्यालय को भेजेंं। जिले से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद राज्य स्तरीय अधिकारी इन क्षेत्रों की ज़मीनी हकीकत का मूल्यांकन कर सकेंगे जिससे प्रबंधों सम्बन्धी ठोस फ़ैसला लिया जा सके और रैपिड रिस्पांस टीमों की गतिविधियों की जल्द मैपिंग और निगरानी करके विशेष क्षेत्रों में वायरस के प्रभाव को रोका जा सके।सामाजिक गतिविधियों /आर्थिकता की गति को पुन: देखते हुये स. सिद्धू ने लोगों से अपील की कि वह सामाजिक दूरी बनाई रखने और दोस्तों और रिश्तेदारों को मिलने और सामाजिक कामों में शामिल होने से परहेज़ करें। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपने बच्चों और बुज़ुर्गों को बचाना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि इकठ्ठा यात्रा करने /मिलने /खाना खाने से परहेज़ करें।मंत्री ने कहा कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना ज़रूरी है तो हर किसी को मास्क लगाना चाहिए और हाथों की सफ़ाई रखनी चाहिए और सभी को सलाह दी जाती है कि वह सामाजिक भीड़ के दौरान एक दूसरे को मिलते समय हाथ मिलाने या गले लगाने से परहेज़ करें।भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों /हिदायतों के अनुसार पंजाब सरकार ने समय समय पर पाबंदियों को लागू किया है। गृह मामलों और न्याय विभाग, पंजाब ने लॉकडाउन 5.0 /अनलॉक संबंधी विस्तार से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिसके अंतर्गत सभी जिलों के नॉन -कंटेनमैंट जोनों में कई गतिविधियों की आज्ञा दी गई है। लोगों को अंतरराज्यी यात्रा करने और प्रात:काल 5 बजे से रात 9 बजे तक गतिविधि करने की आज्ञा दी गई है। ऐसी छूटों में राष्ट्र के प्रति नागरिकों का फज़ऱ् बनता है कि वह कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों की सख्ती से पालना करें।