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फास्ट ट्रैकिंग भर्ती प्रक्रिया हेतु विशेष नियम, आवेदन के दौरान डोमीसाईल प्रमाण पत्र अनावश्क

डेली वेजर्स हेतु 5 साल की छूट

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जम्मू 28-May-2020

जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर नियुक्ति को एक सरल, त्वरित ओर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बनाने हेतु  कक्षा-4 (विशेष भर्ती) नियम, 2020 के साथ-साथ प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मंजूरी देने का फैसला किया। इस बात का निर्णय उपराज्यपाल, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया।प्रिंसिपल सचिव बिजली विकास विभाग और सूचना विभाग रोहित कंसल ने एक प्रैस कांफ्रैन्स में इस बात की पुश्टि कि कलास 4 के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा एक त्वरित और सरल प्रक्रिया का निर्णय लिया गया है जिसमें क्लास 4 रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार के निर्णय का अनुसरण करते हुए 10 हजार से भी अधिक रिक्त पदों में सभी स्तर जिनमें डॉक्टर, वेटस, पंचायत लेखा सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अधिसूचित किया जाता है। कंसल ने कहा कि त्वरित भर्ती प्रकिया केा चतुर्थ क्षेणी  के रिक्त पदो के साथ शुरू किया जाएगा। उन्हेांने कहा कि त्वरित भर्ती कमेटी ने जम्मू कश्मीर युटी के सभी सरकारी विभागों में 7052 क्लास 4 रिक्त पदों को चिहित कर लिया है जोकि सरकारी विभिन्न विभागों में प्रांतीय एवं जिला कैडर स्तर पर है। यह सभी रिक्त पद एक विषेश भर्ती अभियान द्वारा भरे जाऐंगे। सभी सम्बंधित विभाग एसएसबी को जीएडी द्वारा अपने अपने चयन को दे दें ताकि एसएसबी द्वारा विषेश भर्ती अभियान प्रक्रिया को पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सरल और इसे जल्द निपटाने हेतु सभी सम्बंधित विभाग सरकार के इस निर्णय के आधार पर अपने भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे अतिरिक्त अलग से मंजूरी नहीं मागी जाएगी।कंसल ने भर्ती के मांनदंडों के अनुसार कक्षा-4  रिकत पदों के रैफरल हेतु, रिक्त पदेां की क्लबिंग, 1 वर्श की अवधि के अंदर सभी विज्ञापित रिक्त पदों को भरने हेतु प्रतीक्षा सूची एवं चयन सूची इत्यादि की तैयारी का समय छह महीने तक बढाया जा सकता है। 

चयन प्रक्रिया का विवरण देते हुए, कंसाल ने कहा कि 100 अंकों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में चयन मानदंड में प्रधानता होगी। कोई साक्षात्कार नहीं होगा। उन्होंने दोहराया कि आवेदन पत्र भरने के समय अधिवास प्रमाण पत्र सहित कोई भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।कंसल ने कहा कि नियमों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में विभिन्न हाशिए की श्रेणियों हेतु अतिरिक्त महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विधवा और तलाकशुदा एवं अनाथ लड़कियों को उनके मामले में शामिल अत्यधिक करुणा को ध्यान में रखते हुए हाशिए पर रहने वाले वर्गों को लाभ देने के लिए, ऐसे उम्मीदवारों को पांच अंकों का अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा। इसी तरह, पांच अंकों का अतिरिक्त महत्व उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। दैनिक रेटेड श्रमिकों और अन्य समान उम्मीदवारों को जो कम से कम पांच साल से लगे हुए हैं उन्हें पांच अंकों का अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा। अतिरिक्त 5 वर्ष की आयु की छूट भी दी जाएगी।कंसल ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स, 2020 के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट हेतु प्रक्रिया और नियमों को पहले से ही अधिसूचित किये जाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने हेतु  सरल प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि पीआरसी होल्डर अपने पीआरसी के आधार पर पात्र होंगे अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज इस केस में जरूरी नहीं होगा। कश्मीरी प्रवासियों को भी पीआरसी के उत्पादन पर अधिवास प्रमाण पत्र या प्रवासी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिल सकता है। बोनफाइड प्रवासियों और बोनफाइड विस्थापितों के लिए एक विशेष सीमित प्रावधान किया गया है, जोकि अब तक पंजीकृत नहीं हैं।प्रमाण पत्र शीघ्रता से जारी किए जाएंगे और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिनों की समयावधि होगी, जिसके बाद आवेदक एक अपीलिऐट प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसमें दंड और पुनरीक्षण शक्तियों के प्रावधान  भी हैं  नियमों में यह भी प्रावधान है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए आवेदन या तो व्यक्तिगत या इलेक्ट्रॉनिकली रूप से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डोमीसाईल को जारी कर सकता है।