5 Dariya News

मध्यस्थ दलालों के उन्मूलन, कृषि उपज के विपणन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश

किसान के लिए ई-विपणन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपाय- नवीन चौधरी

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जम्मू 20-May-2020

जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने उपायों के भाग के रूप में कोविड लॉकडाउन के मद्देनजर, मध्यस्थ दलालों, खरीदारों, वितरकों को खत्म करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये अतिरिक्त फल और सब्जी मंडियों का अपक्षरण एवं कृषि और बागवानी उत्पादों का समय पर विपणन के लिए बडे कदम उठाये है।उन्होंने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कृषि उत्पादन विभाग ने अपने संबंधित न्यायालयों में उपायुक्तों को उन स्थानों को अधिसूचित करने की अनुमति दी जहाँ किसान अपनी उपज को बिना किसी मध्यस्थ हस्तक्षेप के विपणन के लिए ला सकते हैं।दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उत्पादन क्षेत्रों की निकटता में संग्रह या एकत्रीकरण केंद्र संबंधित बाजार प्रशासनिक समितियों द्वारा पंजीकृत होने के बाद किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जा सकता है। व्यक्ति को दिशानिर्देशों के एक सेट का पालन करना होगा, विशेषकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की जमाखोरी से बचना होगा। दिशा निर्देशों ने आगे स्पष्ट किया कि प्रिंसिपल मार्केट यार्ड, सब-मार्केट यार्ड, मार्केट सब-यार्ड और प्राइवेट मार्केट यार्ड के बाहर भी सीधे थोक खरीद की जा सकती है। अतिरिक्त मार्केट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इस तरह की खरीदारी की जगह को बिना किसी स्थायी ढांचे की स्थापना के सीधे मार्केटिंग के लिए कलेक्शन सेंटर घोषित कर सकती है।केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सभी बाजार प्रशासनिक समितियों को निर्देष दिये गये कि बिना किसी बाधा के इस तरह के संग्रह और बिक्री केंद्रों के कामकाज की अनुमति और सुविधा दी जाये। चौधरी ने इससे सम्बधित उठाये गये कदमों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया कि इन उपायों से किसानों और उत्पादकों को अपनी उपज को सर्वोत्तम संभव कीमतों पर बेचने में पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति मिलेगी।