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संशोधित कोविड-19 लॉकडाउन दिशानिर्देशों के तहत 2750 मनरेगा कार्य किए गए : सलाहकार बसीर अहमद खान

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श्रीनगर 25-Apr-2020

उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के संषोधित दिशा निर्देशों तहत 2750 विकास कार्य कोविड-19 लॉकडाउन से लेकर  20 अप्रैल, 2020 से तहत किए गए हैं।उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित कोविड-19 दिशानिर्देशों के तहत ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों को फिर से शुरू करने और रोल आउट करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करते हुए कार्य किए जा रहे हैं।सलाहकार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तर पर विकास कार्य सीमांकित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों के लिए मजदूरी चाहने वालों की मांग के अनुसार शुरू होंगे। हालांकि, यदि कोई नया क्षेत्र सम्‍मिलन क्षेत्र की श्रेणी में शामिल है, तो उस क्षेत्र में अनुमत मनरेगा गतिविधियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि डीपीसी कार्यों को इस तरह से आवंटित करेगा कि परियोजना स्थलों पर सामाजिक गड़बड़ी को बनाए रखा जा सके और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पहले और अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए।सलाहकार ने कहा कि वेतन चाहने वालों को कोरोनोवायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कार्यस्थल पर सामाजिक गड़बड़ी, मास्क का उपयोग और व्यक्तिगत स्वच्छता का सख्ती से पालन करना होगा।ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के तहत ली गई परियोजनाओं का ब्यौरा देते हुए, उन्होंने कहा कि कश्मीर संभाग में बडगाम में 29, बांदीपोरा में 14, बारामूला में 23, गांदरबल में 29, कुलगाम में 04, कुपवाड़ा में 497, पुलवामा में 32 और शोपियां जिले में 04 कार्य शुरू किए गए हैं। जबकि जम्मू संभाग में डोडा में 364, जम्मू में 293, कठुआ में 79, किश्तवाड़ में 88, पुंछ में 70, राजौरी में 171, रामबन में 297, रियासी में 566, सांबा में 81 और उधमपुर जिले में 109 में इस तरह के 364 कार्य किए गए हैं। परियोजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2003 के काम, जल संरक्षण और सिंचाई से संबंधित 210 और अन्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के 537 कार्य शामिल हैं।