5 Dariya News

जिला मैजिस्ट्रेट ने जरूरी सेवाएं छोड़ कर 31 मार्च तक पूर्ण बंद रखने के आदेश

सामाजिक दूरी बनाने व आइसोलेशन के लिए सख्त कदम उठानो के आदेश

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पटियाला 22-Mar-2020

डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मैजिस्ट्रेट कुमार अमित ने नोवल कोरोनावायरस कोविड -19 को फैलने से रोकने के लिए पैदा हुए हालत के मद्देनजर पहले 24 मार्च तक लगाए जनता कर्फ्यू को अब फौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 23 मार्च से ले कर 31 मार्च 2020 तक मनाही के आदेशों के अंतर्गत लागू कर दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने ऐपीडैमिक डिजीज एक्ट 1897 अधीन प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लोक हितों में नागरिकों दरमियान सामाजिक दूरी बनाने और आइसोलेशन के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश भी जारी किये हैं।जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से सेहत पर परिवार भलाई विभाग की तरफ से जारी हुक्मों के अंतर्गत लागू किए ताजा आदेशों मुताबिक गोदामों और वेयरहाऊस को छोड़ कर बाकी सभी निजी संस्थान, दुकानें, दफ्तर, फैक्टरियाँ, वर्कशाप बंद रहेंगी। यात्रियों की यातायात के लिए कोई सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं, टैक्सियां, आटो रिक्शा चलने की इजाजत नहीं होगी, बशर्ते कि इन्होंने अस्पतालों, रेलवे स्टेशन पर बस अड्डों से सवारियां छोड़नी हों। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से विशेष रूट निर्धारित किये जाएंगे और स्टेट ट्रांसपोर्ट जरूरी सेवाएं जारी रखेगी।जबकि असैंशल सर्विसिज मेनटेंनैंस एक्ट 1968 और अमैंडड 1981 के अंतर्गत रेलवे सेवा, हवाबाजी के साथ सम्बन्धित सेवाओं, फौज के साथ सम्बन्धित सेवाओं, किसी इंडस्ट्री में काम करते कामगारों की सुरक्षा के साथ सम्बन्धित सेवाओं, पोल्ट्री, अंडे, मीट, अनाज की खरीद में राज्य सरकार या केंद्रीय एजेंसी के साथ सम्बन्धित सेवा, तेल रिफायनरी, कोयला, बिजली, स्टील, फर्टीलाईजर, मीडिया -प्रैस सेवा, आई.टी., ई -कामर्स, कृषि, गौशाला, जिला प्रशासन की तरफ से निर्धारित क्वारंटीन से  सम्बन्धित या जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से दी गई छूट वाली कोई अन्य सेवा या वस्तु पर यह बन्दिशें लागू नहीं होंगी।

जिला मैजिटरेट की तरफ से जारी आदेशों मुताबिक उपरोक्त जरूरी सेवाओं का प्रयोग करने के लिए हर घर में केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर आने की आज्ञा होगी। परंतु अमन -कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारी, कर्मचारी किसी को भी बाहर आने का कारण पूछ सकेंगे। बिना काम से बाहर घूमने वाले व्यक्ति विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस समय दौरान लोगों को बहुत ही जरूरी काम के लिए ही वहीकल चलाने की आज्ञा होगी उपरोक्त कामों से बिना वहीकल चलाए जाने की सूरत में बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस समय दौरान किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों के समारोह की मनाही है।इसके अलावा 9 मार्च को या इसके बाद विदेशों से लौटे और घरों में एकांतवास ( क्वारंटीन) किये गए नागरिकों पर तीखी नजर रखी जायेगी और इन की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से स्थापित किये कंट्रोल रूम नंबरों पर काल करके जिला प्रशासन को अपने आने बारे सूचित करना भी लाजिमी होगा और यह कौवा पंजाब एप भी डाउनलोड करेंगे और ऐसा ना करने वालों विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह व्यक्ति जिला प्रशासन के पटियाला कंट्रोल रूम नंबर 0175 -2350550, सिविल सर्जन पटियाला दफ्तर के 0175 -5128793, तहसील पटियाला के नंबर 0175 -2311323, मार्केट समिति दूधन साधां के 0175 -2632615, राजपुरा के 01762 -224132, नाभा के 01765 -220654, समाना के 01764 -221190 और पातड़ां के फोन नंबर 98764 -42827 पर स्वयं को रजिस्टर करवाने के पाबंद होंगे।सभी नागरिकों को अपने घरों में रहने के आदेश दिया गया है बशर्ते कि किसी जरूरी काम या वस्तु की खरीद के लिए किसी को बाहर जाना पड़े। सभी इंटरस्टेट व्यापारिक यात्री बस सेवाओं भी बंद रहेंगी। यह बंदिशों जरूरी करार दी गई वस्तुएँ और सेवाओं पर लागू नहीं होंगी जिससे इन की उपलबद्धता बनी रहे।श्री कुमार अमित ने जिले में की औद्योगिक इकाईयों को भी अपील की है कि वे अपने यूनिट कम से -कम तीन दिनों के लिए बिल्कुल बंद रखें जिससे कोरोनावायरस की श्रंखला तोड़ने में हम अपना योगदान दे सकें। उन्होंने आम लोगों को भी अपील की कि वह लगातार अपने हाथ धोते रहें और आँखें, नाक, मुँह आदि को अपने हाथ ना लगाने और सेहत विभाग की तरफ से जारी निर्देशों की ज्यों की त्यों पालना यकीनी बनाएं।