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पंजाब सरकार द्वारा स्कियोरिटी नम्बर प्लेटें लगाने के लिए समय सारणी जारी

कोहाड़ द्वारा निर्धारित समय अनुसार नम्बर प्लेटें लगाने की अपील

5 दरिया न्यूज

चंडीगढ 06-Sep-2012

पंजाब सरकार ने गाडिय़ों पर स्कियोरिटी नम्बर प्लेट लगाने के काम को विधिबद्ध करने ओैर सुचारू ढंग से चलाने के लिए समय सारणी की घोषणा कर दी है।इस बात की जानकारी देते हुए आज यहां पजाब के परिवहन मंत्री  अजीत सिंह कोहाड़ ने बताया कि नई गाडिय़ों पर नम्बर प्लेट लगाने का कार्य राज्य भर में चल रहा है परन्तु पुरानी गाडिय़ों पर नम्बर प्लेट लगने का काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकार ने एक समय सारणी तैयार की है ताकि जो  किसी को भी नम्बर प्लेटें लगवाने के सम्बन्ध में कोई मुश्किल न हो। उन्होंने लोगों को निर्धारित सारणी के अनुसार ही नम्बर प्लेटें लगाने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की पेरशानी से बचा जाा सकें। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए  क ोहाड़ ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नम्बर 0001 से 0500 तक के नम्बरों वाली गाडिय़ों पर स्कियोरिटी नम्बर प्लेटें अक्तूबर 2012 को लगाई जाएंगी जबकि 0501 से  1000 तक नम्बर वाली गाडिय़ों पर नम्ब प्लेटें नवम्बर 2012 और 1001 से   1500 तक नम्बर प्लेटों वाली गाडिय़ों पर नम्बर प्लेटें दिसम्बर 2012 तक लगाई जाएंगी। इसी प्रकार ही 1501 से 2000 नम्बर वाली गाडिय़ों को जनवरी 2013 में,2001 से 2500 को फरवरी 2013ख् 2501  से  3000 को मार्च 2013,  3001 से 3500  को अप्रैल 2013,3501 से 4000 को मई 2013, 4001 से 4500 को जून 2013, 4501 से 5000 को जुलाई 2013, 5001 से 5500 को अगस्त 2013, 5501 से 6000 को सितम्बर 2013, 6001 से 6500 को अक्तूबर 2013, 6501 से 7000 को नवम्बर 2013 और 7001 से 7500 को दिसम्बर 2013 में नम्बर प्लेटें लगाई जाएंगी। इसी प्रकार 7501 से 8000 नम्बर वाली गाडिय़ों को जनवरी 2014, 8001 से 8500 को फरवरी 2014, 9000 को मार्च 2014, 9001 से 9500 को अप्रैल 2014 और 9501 से 9999 को  मई 2014 का स्कियोरिटी नम्बर प्लेटें लगाई जाएंगी उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह नम्बर प्लेंटें दो वर्ष के समय में लगाई जाएंगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उपरोक्त दर्शाए गये समय अनुसार ही जिला परिवहन कार्यालयों में पहुंंच करनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वर्णननीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित समय के पश्चात स्कियोरिटी नम्बर  प्लेटों के बिना गाडिय़ों का सड़क पर चलना मना होगा।