5 Dariya News

एफ.डी.ए. ने नशों की आदत डालने वाली 16 दवाओं का अवैध भंडारण करने वाली दुकानें की सील

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चंडीगढ़ 14-Aug-2019

नशीली दवाओं के व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए पंजाब के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विंग ने राज्य भर में लगभग एक महीने में नशे की आदत डालने वाली अवैध ढंग से दवाएँ बेचने वाली 16 दुकानें बंद कर दी हैं।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर श्री के.एस. पन्नू ने बताया कि नशों के विरुद्ध राज्य सरकार की ज़ीरो टौलरैंस पॉलिसी के मद्देनजऱ, कमिश्नरेट ने थोक के साथ- साथ परचून-बिक्री लायसेंस धारकों की तरफ से ट्रामाडोल और टेपैंटाडोल नामक नशे की आदत डालने वाली दवाओं के भंडारण, बिक्री और वितरण पर विशेष पाबंदियाँ लगाने के आदेश जारी किये हैं। इन दवाओं और 6 दवाओं डेकस्ट्रोप्रोपोकसीफीन, डाईफिनोकसीलेट, कोडीन, पेंटाजोसाईन, बुप्रीनोरफाईन और नाईट्राजीपेम पर पहले ही लगाई गई पाबंदियों के अलावा रोक लगाई गई है। पाबंदी लगाए जाने के बावजूद, ड्रग कंट्रोल अफसरों और ज़ोनल लायसैंसिंग अथॉरिटी द्वारा नियमित जांच करने पर विभिन्न कैमिस्टों की दुकानों पर नशों की आदत डालने वाली दवाओं का अवैध भंडारण पाया गया।श्री पन्नू ने कहा, ‘‘हमने कैमिस्टों को नशों की आदत डालने वाली दवाओं के भंडारण, बिक्री और वितरण करने के लिए प्रेरित और जागरूक करने में बहुत समय व्यतीत किया है। इस सम्बन्ध में किसी भी उल्लंघन को अब सख्ती के साथ निपटने की ज़रूरत है।’’ इसलिए, अब हमारी टीमें कारण बताओ नोटिस जारी कर रही हैं, दुकानों को सील कर रही हैं और अपराधियों के खि़लाफ़ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अगर कैमिस्ट ऐसी दवाओं के स्रोत का खुलासा करने में असफल रहते हैं, तो सम्बन्धित अधिकारी उनके विरुद्ध ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18 बी और धारा 28 ए के अंतर्गत न्यायिक अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करेंगे। श्री पन्नू ने ज़ोर देते हुए कहा कि नशों की आदत डालने वाली दवाओं का दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी।नशों की आदत डालने वाली दवाओं के अवैध भंडारण के लिए सील की गई कैमिस्ट की दुकानों में मुक्तसर, भुच्चो, तरनतारन, मोगा, संगरूर और गुरदासपुर की एक-एक दुकान शामिल हैं, जबकि बठिंडा, फिऱोज़पुर, जालंधर, मोहाली और पटियाला की दो -दो दुकानें शामिल हैं।