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सरकार जिला शिकायत कक्ष की स्थापना करेगी

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श्रीनिगर 10-Sep-2018

राज्यपाल के प्रशासन ने आज राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक शिकायत कक्ष के संविधान के लिए मंजूरी दे दी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सेल का नेतृत्व अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त या अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया जाएगा और संबंधित उपायुक्त द्वारा पांच से अधिक नहीं के सहायक कर्मचारियों के साथ नामित किया जाएगा। अधिकारियों को आंतरिक समायोजन के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर द्वारा तैनात किया जाएगा। आदेश के अनुसार शिकायत कक्ष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से सभी कार्य दिवसों पर शिकायतें प्राप्त करेगा। इस संबंध में, उप आयुक्त का कार्यालय उस उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबपृष्ठ तैयार करेगा और जनता की जानकारी के लिए उसे सूचित करेगा। आदेश के मुताबिक, शिकायत कक्ष तुरंत प्रत्येक शिकायत को संसाधित करेगा और संबंधित कार्यालयों से प्राप्त स्थिति / कार्रवाई प्राप्त करेगा जिसमें यह 15 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित है और इसके बाद, अगले 05 दिनों के भीतर आवेदक को निपटाने के बारे में बताएंगा। असहयोग के मामले में, आदेश मंे कहा गया है कि अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में किसी भी विभाग / कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर इस मामले को तत्काल हस्तक्षेप के लिए संबंधित मंडलायुक्त को भेजेगा। आदेश के मुताबिक, प्रत्येक उपायुक्त सप्ताह में कम से कम एक बार जिला शिकायत कक्ष में शिकायतें सुनता है और निर्दिष्ट दिन / घंटे पिं्रट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अधिसूचित किए जाएंगे और साथ ही उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर भी जिले के तहसील कार्यालयों में एक महीने में कम से कम एक बार सार्वजनिक दरबार आयोजित करेगा।