5 Dariya News

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा खाद्य-पदार्थों की मिलावटख़ोरी करने वालों को कड़ी चेतावनी

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चंडीगढ़ 19-Aug-2018

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने राज्य में नकली और मिलावटी दूध और दूध उत्पाद बनाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने राज्य के जि़ला स्वास्थ्य अफसरों और असिस्टेंट फूड कमीश्नरों को ऐसे काले कारोबार से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडड्र्ज़ एक्ट 2006 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही करने के हुक्म जारी किये हैं जिससे मिलावटी और घटिया दर्जे की वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई जा सके। आज यहाँ जारी एक प्रैस बयान के दौरान इस संबंधी जानकारी देते हुए श्री मोहिन्द्रा ने बताया कि पिछले 10 दिनों के दौरान फूड सेफ्टी विंग और अन्य विभागों के संचुक्त प्रयासों से राज्य में 650 स्थानों जिनमें पटियाला, बठिंडा, बाघापुराना, मोगा, समराला और कपूरथला शामिल हैं, पर छापेमारी की गई। मोहिन्द्रा ने कहा कि राज्य के लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पदार्थ मुहैया करवाने के लिए जि़ला प्रशासनों, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, डेयरी विकास विभाग, पुलिस विभाग, सहकारिता विभाग और स्थानीय निकाय विभागों को कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करन की ज़रूरत है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और लैब स्टाफ को इमानदारी और मेहनत से काम करने के लिए कहा जिससे राज्य में अच्छे दर्जो के सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पदार्थ मुहैया करवाने को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करके मानवता के विरूद्ध अपराध करने वालों का साथ देने वालों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मोहिन्द्रा ने स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी विंग द्वारा मिलावटखोरी के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार 'तंदुरुस्त पंजाब मिशन के अंतर्गत राज्य के लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन पदार्थ मुहैया करवाने के लिए पूर्णतया गंभीर है। उन्होंने बताया कि पंजाब के लोगों को अच्छे दर्जे के खाद्य -पदार्थ प्रदान करने के लिए सरकार के सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा संचुक्त रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान उस समय तक जारी रहेगा जब तक इस प्रकार के अनाचार में लिप्त सभी दुराचारियों के विरूद्ध 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडडजऱ् एक्ट 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती।