5 Dariya News

लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक पर चर्चा

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नई दिल्ली 19-Jul-2018

लोकसभा में गुरुवार को भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने से संबंधित विधेयक पर चर्चा हुई। इस बिल के जरिए भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश करने वाले अपराधियों पर नकेल कसा जाएगा। भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, 2018 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी(आरएसपी) के सदस्य एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि वह बिल के प्रावधानों का समर्थन करते हैं लेकिन सरकार को अध्यादेश का सहारा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल को संसद के बजट सत्र में पेश किया गया था और उसी सत्र में इसे पास कराने को लेकर कोशिश करनी चाहिए थी। प्रेमचंद्रन ने बुधवार को एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया कि सदन ने इस वर्ष अप्रैल में पेश किए गए भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश को सदन ने नामंजूर कर दिया था। यह बिल उस व्यक्ति को आर्थिक भगोड़ा अपराधी करार देने की इजाजत देता है जिसके विरुद्ध 100 करोड़ रुपये से अधिक रुपये के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हो और वह देश से भाग गया हो व कानून का सामना करने से इंकार कर रहा हो। किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार देने के लिए, धनशोधन रोकथाम अधिनियम,2002 के अंतर्गत एक नामित विशेष न्यायालय में आवेदन दाखिल करना होगा। अदालत उस वयक्ति को इसके अंतर्गत नोटिस जारी करेगी। यह बिल भगोड़े आर्थिक अपराधी के अपराध के दौरान खरीदे गए किसी भी संपत्ति, उसकी अन्य संपत्ति और बेनामी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।