5 Dariya News

पंजाब सरकार ने जाली ट्रैवल एजेंटों पर कसा शिकंजा, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यभर में कड़ी कार्यवाही के आदेश

गृह विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा धोखेबाज़ ट्रैवल एजेंटों की पहचान करके कार्यवाही करने के लिए डिप्टी कमीशनरों और जि़ला पुलिस मुखियों को हिदायतें जारी

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चंडीगढ़ 18-May-2018

राज्य में जालसाज़ ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने समस्त डिप्टी कमिनशरों, जि़ला पुलिस मुखियों /पुलिस कमीश्नरों को अपने अपने जिलों में अवैध ट्रैवल एजेंटों की पहचान करके उनके खि़लाफ़ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने के हुक्म दिए हैं।मुख्यमंत्री की हिदायतों पर कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एन.एस. कलसी ने राज्य के चोटी के सिविल और पुलिस अधिकारियों को ट्रैवल एजेंटों के तौर पर कार्य करने और लाईसेंस के साथ सम्बन्धित कानून के पालन को कड़ाई से यकीनी बनाने और ग़ैर -कानूनी ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं।अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों को बंद करने के लिए कई कदम उठाए गए जिनमें रजिस्टर्ड या लाईसेंस हासिल करने वाले ट्रैवल एजेंटों की सूची सार्वजनिक करने के साथ-साथ निरंतर अपडेट करने और पड़ताल किये जाने को यकीनी बनाना शामिल है।धोखेबाज़ ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध मुहिम के हिस्सेके तौर पर सरकार ने नये दिशा -निर्देश और हिदायतेंं जारी की हैं जिससे पंजाब में ट्रैवल एजेंटों की रजिस्ट्रेशन और कामकाज के लिए अलग -अलग कानूनों के पालन को यकीनी बनाया जा सके क्योंकि ग़ैर -कानूनी एजेंटों की ठगियों का नुक्सान भोले -भाले पंजाबियों को भुगतने की कई मिसालें सामने आईं हैं।ट्रैवल एजेंटों संबंधी कानून और नियमों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए जारी की गई एडवाईजरी ग़ैर -कानूनी गतिविधियां करने वाले व्यक्तियों या ट्रैवल एजेंटों के विरुद्ध राज्य सरकार की गंभीरता को दिखाता है। ऐसे ट्रैवल एजेंट राज्य के लोगों ख़ास कर नौजवानों से मोटी रकमें लेकर उनको विदेश भेजने के झूठे वादे करते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत लोगों के साथ अक्सर ठगी होती है और कई बार तो ग़ैर -कानूनी तौर पर दाखि़ल होने पर विदेशी जेलों में जाना पड़ता है। ऐसे ट्रैवल एजेंटों में से बहुत से लोग रातों -रात एजेंट बन जाते हैं और लोगों के साथ ठगियां करने लगते हैं। एडवाईजऱी मुताबिक कई बार तो लोगों को अगवा करने और ग़ैर -कानूनी तौर पर हिरासत में रखने जैसी गंभीर अपराधिक घटनाएँ भी घटीं हैं।

ट्रैवल एजेंटों संबंधी बने कानून के पालन को सख़्ती से यकीनी बनाने के लिए यह फ़ैसला किया गया है कि सभी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों की तरफ से अपने ग्राहकों या सेवा हासिल करने वाले लोगों को रसीद दी जाये। इस रसीद पर रसीद का नंबर, राशि, अदायगी की विधि, नाम और रजिस्टर्ड जगह का मुकम्मल पता और जी.एस.टी. नंबर दर्ज होगा। इसी तरह सभी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों को अपने दफ़्तरों में रजिस्टर्ड लाईसेंस नंबर भी प्रदर्शित करने होंगे।राज्य के समूह डिप्टी कमीशनरों को अपने-अपने जि़लों में रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों की विस्तृत जानकारी जि़लों के वैब पोर्टल पर अपडेट करने की हिदायत की गई है जिसमें उनके लाईसेंस संबंधी जानकारी और इसकी समय सीमा और तस्वीर शामिल है। इस वैबसाईट को नये लाईसेंस जारी करने के अवसर पर अपलोड करना चाहिए जिससे ट्रैवल एजेंटों संबंधी ताज़ा जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।एडवाईजरी मुताबिक एक पी.सी.एस. अधिकारी को नोडल अफ़सर नियुक्त किया जाना चाहिए जिसका नाम जि़लों की वैबसाईट पर अपलोड किया जाये जो इन सभी कामकाज के लिए तालमेल करेगा।एडवाईजरी मुताबिक जब भी लाईसेंस का दुरुपयोग या अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों का कोई मामला ध्यान में आता है तो उनके खि़लाफ़ आई.पी.सी. और एक्ट की धारा 13 (1) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाये।अपंजीकृत/जाली या रजिस्टर्ड ट्रवैल एजेंटों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने के मामलो में सम्बन्धित जिले के एसएसपी/सीपी की तरफ से डी सी को सूचना देनी लाजि़मी होगी और डी सी इस सूचना को जि़ला वैबसाईट पर अपलोड करेगा और ऐसे मामलों को सीसीटीएनएस के साथ भी जोड़ा जायेगा।डिप्टी कमीश्नरों और जि़ला पुलिस मुखियों /सी.पी.एस. को अपनी मासिक जायज़ा मीटिंगों के दौरान किसी भी ट्रैवल एजेंट के विरुद्ध कार्यवाही रिपोर्ट संबंधी जायज़ा लेने के निर्देश दिए गए हैं।चार्जशीट दर्ज करने सहित जांच की प्रक्रिया संबंधीे एस.एस.पी /सी.पी. की तरफ से सम्बन्धित डिप्टी कमीश्नरों को अवगत करवाया जायेगा।

जाली ट्रैवल एजेंटों द्वारा भोले भाले लोगों के साथ धोखेबाज़ी करने के मामलों को नामों और अन्य शिनाख्ती विवरणों को बदलकर कहानियों के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है और यह कल्पित कहानियाँ जि़ला वैबसाईट पर अपलोड करने के लिए कहा है जिससे लोगों को धोखेधड़ी के तौर-तरीकों संबंधी जानकारी मिल सके।एडवाईजरी में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी इश्तिहार एजेंसियाँ, अखबारों, इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य ऐसीं एजेंसियोँ को नियमित तौर पर अवगत करवाएं कि वह ट्रैवल एजेंटों द्वारा इश्तिहार प्रकाशित करने से पहले इन तथ्यों की पुष्टि करें कि एजेंट के पास वैध रजिस्टर्ड लाईसेंस है। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को इश्तिहार पर प्रमुखता से भी दिखाया जाये। हाईकोर्ट द्वारा 12 दिसंबर, 2017 को दिए गये आदेश के अनुसार इश्तिहार प्रकाशित करने वाला रजिस्टर्ड लाईसेंस की कॉपी भी अपने पास रखे।मुलाजिमों को यह भी कहा गया है कि वे अखबारों में प्रैस नोटों के द्वारा लोगों विशेषकर विद्यार्थियों, नौजवानों और उनके माता-पिता को जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता मुहिम चलाएं। यह जागरूकता मुहिम स्कूलों, कालेजों, यूनिवर्सिटियोँ, बोर्डों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में भी शुरू करने के लिए कहा है जिससे विद्यार्थी संभावित धोखेधड़ी से अवगत हो सकें जोकि अनाधिकृत/जाली या रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों की तरफ से की जाती है। एडवाईजरी के द्वारा सोशल मीडिया में भी यह मुहिम शुरू करने के लिए कहा है।गृह विभाग ने भी यह ज़रूरी बनाने का फ़ैसला किया है कि विदेश में ट्रैवल एजेंटों के द्वारा पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी एजेंट द्वारा अपने आवेदन के साथ एक सर्टिफिकेट लगाएंगे जिस संबंधी जि़ला पुलिस से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिया जाये।बीडीपीओज़ और पंचायत सचिवों के द्वारा भी जागरूकता पैदा करने के लिए डिप्टी कमीश्नरों और एस.एस.पी /सीपीज़ को कहा गया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल एक्ट, 2014 और इसके अंतर्गत तैयार किये गए नियमों अधीन जारी किये वैध लाईसैंसों संबंधी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंटों से सेवाएं प्राप्त करने के लिए लोगों को कहा जायेगा। अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों या किसी अन्य जो फ़ोन पर सेवाएं उपलब्ध करवाता है, उससे यह सेवाएं न ली जाएँ। उससे भी यह सेवाएं न ली जाएँ जिसका न कोई दफ़्तर है और न ही उपयुक्त लाईसेंस है।सम्बन्धित विभागों में बढिय़ा तालमेल करने के लिए ऐडवाईजऱी की कापी प्रमुख सचिव /सचिव, एन आर आई मामले, सचिव रोजग़ार उत्पत्ति एवं वोकेशनल प्रशिक्षण, डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिशनर एन आर आई मामले, समूह डिवीजनल कमीश्नरों और पुलिस रेंजों के समूह आई जी और डी आई जी को भेजी गई है।