5 Dariya News

केंद्र कावेरी फैसले के क्रियान्वयन के लिए बाध्य : सर्वोच्च न्यायालय

5 Dariya News

नई दिल्ली 09-Apr-2018

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कावेरी नदी के जल बंटवारे पर अपने फैसले के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार नहीं करने के लिए केंद्र को फटकार लगाई और मुद्दे को तीन महीने के लिए टालने की केंद्र की याचिका को अस्वीकार कर दिया।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र को योजना का मसौदा 3 मई तक तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा, "आपको वास्तविक तौर पर दिखाना होगा कि आप शीर्ष अदालत के जल वितरण के आदेश का सम्मान करते हुए एक योजना तैयार करेंगे।"प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल को शीर्ष अदालत के 16 फरवरी के आदेशानुसार योजना दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा, "आप को इसे दाखिल करना होगा.वे ऐसा करने को बाध्य हैं।"केंद्र ने कर्नाटक विधानसभा के चुनावों का हवाला देते हुए व कुछ स्पष्टीकरणों की मांग करते हुए कावेरी मुद्दे पर अदालत के फैसले के क्रियान्वयन के लिए योजना बनाने के लिए तीन महीने के समय की मांग की थी। सर्वोच्च अदालत ने कावेरी मामले में फरवरी के अपने फैसले में थोड़ा संशोधन किया था।तमिलनाडु की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नफाडे ने अदालत से कहा, "आपका आदेश इतना स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति को अंग्रेजी का प्राथमिक ज्ञान है वह भी इसे समझ सकता है। लेकिन केवल केंद्र ही इसे नहीं समझ पा रहा, जिसका कारण उसे ही बेहतर पता होगा।"