5 Dariya News

मंत्री मंडल ने एस. सी./ बी. सी. वित्त निगमों से लिए 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ करने को हरी झंडी

15890 लाभार्थियों को 52 करोड़ रुपए का लाभ होगा

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चंडीगढ़ 22-Mar-2018

एक और चुनावी वायदे को पूरा करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जातियों भूमि विकास और वित्त निगम ( पी. एस. सी. एल. डी. एफ. सी.) और पंजाब पिछड़ी श्रेणियां भूमि विकास और वित्त निगम ( पी. बी. सी. एल. डी. एफ. सी.) से लिए गए 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ करने का फैसला कर लिया है।आज यहाँ एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य मंत्री मंडल ने इस कर्ज माफी के लिए रास्ता साफ कर दिया है जिससे 31 मार्च, 2017 तक कर्ज लेने वाले 15890 व्यक्तियों को लाभ होगा जिनमें भुगतान ना कर सकने वाले डिफाल्टर व्यक्ति भी शामिल हैं।पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास और वित्त निगम से कर्ज लेने वाले 14260 व्यक्तियों को कर्ज माफी का लाभ प्राप्त होगा। इसकी कुल वित्तीय देनदारी 45.41 करोड़ रुपए है। पंजाब पिछड़ीं श्रेणियां भूमि विकास और वित्त निगम के लाभार्थियों  की संख्या 1630 है जिनकी कुल वित्तीय देनदारी 6.59 करोड़ रुपए है।इस योजना अधीन लाभार्थियों को बकाया राशि सहित ब्याज का 50 हजार रुपए घटा कर भुगतान करने के बाद भारहीनता के प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे क्योंकि 50 हजार रुपए की राशि को सरकार ने माफ करने का निर्णय किया है। व्याज/ जुर्माना ब्याज को जोड़े जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2017 निर्धारित की गई है।जिन कर्जदारों ने निगम के विरुद्ध अदालत में पहले ही सिविल मामला दर्ज किया हुआ है उन्हें तब तक इस योजना अधीन नहीं लाया जायेगा जब तक वे बिना शर्त केस वापस नहीं लेते। अगर इस स्कीम में माफी बारे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निगम के कार्यकारी निदेशक इस संबंध में निर्णय लेने के सक्षम अधिकारी होंगे।इस योजना अधीन निगम के नियम को संशोधित माना जाएगा। अगर इस स्कीम अंर्तगत कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो इसका कानूनी अधिकार क्षेत्र सिर्फ चंडीगढ़ अदालत होगा।पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास और वित्त निगम ने अनुसूचित जातियों के गरीब लोगों को बहुत वाजिब दरों के ब्याज पर कर्जे दिए थे जबकि पंजाब पिछड़ीं श्रेणियां भूमि विकास और वित्त निगम ने पिछड़ीं जातियों के गरीब लोगों को कर्जे दिए थे। इन दोनों की कर्ज वसूली क्रमश 67 प्रतिशत और 85 प्रतिशत है।