5 Dariya News

मंत्रीमंडल द्वारा एससी आयोग के गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 10 से घटाकर 3 करने को हरी झंडी

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चंडीगढ़ 22-Mar-2018

पंजाब मंत्रीमंडल ने आज दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन की ओर एक व्वयहारिक कदम बढ़ाते हुये गत् शिअद-भाजपा गठजोड़ सरकार द्वारा पिछले विधानसभा चुनावों से कुछ माह पहले लिये गये निर्णय को पलटते हुये एस सी आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की सख्या को 10 से 3 करने की कटौती को स्वीकृति दे दी है।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई एक बैठक के दौरान मंत्रीमंडल ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2004 के अनुच्छेद 3 (2) (बी) में संशोधन करने हेतु अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार आवश्यक विधान चालू बजट सत्र में सदन में पेश किया जायेगा। प्रवक्ता ने खुलासा किया कि मंत्रीमंडल ने इस अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) में संशोधन के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई है। इस संशोधन से 70 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई भी व्यक्ति चेयरपर्सन और गैर सरकारी सदस्य के तौर पर नियुक्त होने के लिए योग्य नही होगा तथा चेयरपर्सन और गैर-सरकारी सदस्य को तीन वर्षो के लिए ही नियुक्त किया जायेगा।गौरतलब है कि शिअद-भाजपा गठजोड़ सरकार ने 15 नवंबर, 2016 को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक्ट-2004 में संशोधन करके कमिशन में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 10 कर दी थी और अपने सियासी नेताओं को एडजस्ट करने के लिए इन गैर-सरकारी सदस्यों में से सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त करने का उपबंध किया था। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा था।