5 Dariya News

मुख्य मंत्री, मंत्रियों व नेता विपक्ष की ओर से आयकर स्वयं भरने पर मंत्री मंडल ने लगाई मुहर

संशोधित हुए मसौदा बिल बजट अधिवेशन में किए जाएंगे पेश

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चंडीगढ़ 19-Mar-2018

पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्री मंडल ने सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए अपना आयकर खुद भरने पर मुहर लगा दी है।इस संबंध में  दि इस्ट पंजाब मिनिस्टरज सैलरिज एक्ट-1947 व दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टरज, पंजाब एक्ट-1956 में जरुरी संशोधनों वाले मसौदा बिलों को कल शुरु हो रहे विधान सभा के बजट अधिवेशन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री का रैंक होने के नेता विपक्ष भी इस नए कानून के घेरे में आएंगे। यह जानकारी देते हुए मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया की मंत्री मंडल ने दि इस्ट पंजाब मिनिस्टरज सैलरिज एक्ट-1947 की धारा 2-सी व दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टरज , पंजाब एक्ट-1956 की धारा-7-ए को खत्म कर देने का फैसला किया है ताकि इन बिलों में बदलाव किया जा सके।इस समय दि इस्ट पंजाब मिनिस्टरज सैलरिज एक्ट-1947 की धारा 2-सी के अंतर्गत मुख्य मंत्री, सभी कैबिनेट व राज्य मंत्रियों का आयकर सरकारी कोष से अदा किया जाता है व इसके अलावा दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टरज , पंजाब एक्ट-1956 की धारा-7-ए के अंतर्गत डिप्टी मंत्रियों के आयकर की अदायगी भी सरकारी कोष से की जाती है।पंजाब सरकार की ओर से आयकर के रुप में 11.08 करोड़ रुपये अदा किए जा रहे हैं जिसमें से 10.72 करोड़ रुपये की अदायगी विधायकों के आयकर की होती है जबकि बाकी राशि मंत्रियों के लिए होती है।