5 Dariya News

सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध है- चौ. लाल सिंह

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जम्मू 15-Mar-2018

वन एवं पर्यावरण मंत्री चौ. लाल सिंह ने आज लोगों के मध्य उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा जन समस्याओं के निवारण हेतु प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर बल दिया।मंत्री ने यह बात आज राजकीय महिला कालेज परेड के सभागार में राज्य उपभोक्ता अधिकार दिवस को दर्शाने हेतु उपभोक्ता सुरक्षा संस्थान के प्रधान द्वारा आयोजित एक समारोह में छात्रों, उपभोक्ता अधिकार कार्यक्रमों, नगर समाज सदस्यों, व्यापारियों तथा सरकारी कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कही।जीसीडब्ल्यु परेड की प्रिंसिपल डॉ. हेमला अग्रवाल, पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोहेल काजमी, पूर्व पीएससी सदस्य के.बी. जंडियाल, संयुक्त नियंत्रण बी.एस. सम्बयाल के अतिरिक्त रिटेलर एसोसिएशन के प्रधान यशपाल गुप्ता तथा वन एवं सम्बंधित विंगों के वरिश्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।यह कार्यक्रम युवाओं के मध्य जम्मू व कश्मीर के उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1987 से सम्बंधित जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था।आम लोगों के मध्य उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए मंत्री ने कहा कि ‘जागो ग्राहक जागो’ सभी के लिए सतर्क संकेत होना चाहिए।मंत्री ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार के समक्ष आ रही नई चुनौतियों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से एकल कर व्यवस्था लागू हुई है जिससे अधिनियम को सुदृढ बनाने में भी सहायता होगी। 

उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की संरक्षक है तथा इसने मौजूदा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को अक्षरशः लागू करने के लिए प्रत्येक कदम उठाया है।मंत्री ने विभिन्न व्यापारियों तथा सम्बंधित एनजीओ से लोगों के मध्य उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु मिलकर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने इस सम्बंध में नियमित जागरूकता शिविर आयोजित करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर उपभोक्ता अधिनियम को लागू करने में सम्बंधित एनजीओ तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग की मांग की।इसी बीच कालेज की छात्राओं ने भी सूचना अधिकार, निवारण अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार तथा सुरक्षा अधिकार सहित उपभोक्ता अधिकारों पर अपने विचार प्रकट किये। जागरूकता शिविरों को नियमित तौर पर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए पूर्व पीएससी सदस्य के.बी. जंडियाल ने कहा कि मुद्दों से सम्बंधित अनुचित कार्यों के खिलाफ आबाज उठाना सभी नागरिकों का कर्तव्य है,जिससे  सेवा आपूर्ति व्यवस्था में जबावदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।मापतोल विभाग के संयुक्त नियंत्रक वी.एस सम्बयाल ने भी जम्मू व कश्मीर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1987 के अंतर्गत उपभोक्ता सशक्तिकरण हेतु बनाये गये विभिन्न कानूनों पर रोशनी डाली।जम्मू व कश्मीर राज्य उपभोक्ता सुरक्षा संस्था जम्मू के प्रधान डी.आर. दानिश ने भी इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए इस दिवस का महत्व बताया।