5 Dariya News

फुटपाथों पर तम्बाकू बेचने वाले दुकानदारों पर नगर निगम ने की करवाई

तम्बाकू उत्पाद किये ज़बत, तम्बाकू कण्ट्रोल एक्ट के उल्लंघन पर ११ दुकानदारों को २२०० का जुर्माना

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एस.ए.एस. नगर (मोहाली) 15-Feb-2018

नगर निगम मोहाली ने आज शहर में रेहड़ियों-फुटपाथों पर गैरकानूनी तौर पर तम्बाकू बेचने वालों पर बड़ी करवाई की। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के सहयोग के साथ निगम ने फेज-११, फेज-१०, फेज-९, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-९ में करवाई करते हुए करीब ३० दुकानों पर छापेमारी की और गैरकानूनी तौर पर तम्बाकू बेचने वाले दुकानदारों का सामान भी ज़बात किया। टीम ने तम्बाकू कण्ट्रोल एक्ट का उल्लंघन कर रहे ११ दुकानदारों को मौके पर ही २२०० रूपये का जुर्माना किया। टीम की अगवाई कर रहे सुपरडैंट जसविंदर सिंह ने बताया कि फूटपथों और रेहड़ियों पर आसानी से तम्बाकू मिलने की प्रविर्ती पर रोक लगाने के लिए यह करवाई की जा रही है जिसको आने वाले समय में भी जारी रखा जायेगा। बता दें कि निगम ने ६ फ़रवरी को भी ऐसी करवाई की थी और १० दिन में यह दूसरी बार करवाई की गई है। आधे दिन तक चली ड्राइव में टीम ने स्कूलों कि आस पास भी जाँच की। टीम ने रयान इंटरनेशनल स्कूल कि पास तम्बाकू वेच रहे दुकानदार के खिलाफ भी करवाई की। 

टीम ने जनतक स्थानों पर धूम्रपान कर रहे दो व्यक्तियों को ४०० रूपये जुर्माना भी किया। बता दें कि हमारे देश में तंबाकू से रोज़ाना २२०० से ऊपर मौतें हो रहीं हैं और करीब ९० फीसदी मुख कि कैंसर का कारण तंबाकू है।  'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट, २००३' यानि 'कोटपा' के मुताबिक किसी भी जनतक स्थान पर बीड़ी-सिगरेट नहीं पी जा सकती। लाइटर देने कि बदले में भी जुर्माना हो सकता है। किसी भी शिक्षण संसथान के १०० गज़ के घेरे में न कोई तम्बाकू उत्पाद बेचा जा सकता है और न ही ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ न तो नाबालिग को तम्बाकू वेचा जा सकता है और न ही उससे बिकवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मौके पे जुर्माना किया जा सकता है। निगम की टीम में इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह, गुरदीप सिंह, वरिंदर कुमार, संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन कि डिविजनल कोऑर्डिनेटर हरप्रीत सिंह शामिल थे।