5 Dariya News

अल्पसंख्य छात्रवृत्ति निधि में धोखाधड़ी : सज्जाद लोन ने जांच का आश्वासन दिया

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जम्मू 09-Feb-2018

समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन ने विधान सभा को आश्वासन दिया कि सरकार केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी छात्रवृत्तियों के वितरण में कथित गबन की अच्छी तरह से जांच करेगी।छात्रवृत्ति निधि जारी करने में कथित गबन के बारे में मंत्री जी एम सरुरी के ध्यानाकर्शण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।लोन ने कहा ‘हालांकि धन सीधे लाभार्थियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है लेकिन अगर विधानसभा द्वारा आरोप लगाए गए गबन को साबित किया जाता है, तो सरकार जांच करेगी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को राज्य को यह बताने के लिए भी अनुरोध करते हैं कि क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किसी भी छात्रवृत्ति राशि को किसी अन्य संस्था में स्थानांतरित कर दिया गया है।’’उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, आवेदक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी 2.0) पर सीधे आवेदन करते हैं और उसके बाद आवेदन की संबंधित संस्थान द्वारा ऑनलाइन और बाद में जिला/ राज्य स्तर के नोडल अधिकारी द्वारा जांच की जाती है और फिर डीबीटी/ पीएफएमएस मोड के माध्यम से विचार या चयन और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (ऑनलाइन) पात्र उम्मीदवारों को सीधे स्थानांतरित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चयनित आवेदकों के बैंक खातों में सीधे छात्रवृत्ति राशि डाली जाती है।

लोन ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और ऐसे में राज्य स्तर पर निजी संस्थान को अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हस्तांतरण के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वह राज्य को अवगत कराएं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जिसका कोई छात्रवृत्ति राशि, विधायक द्वारा उल्लिखित संस्थान के पक्ष में सीधे जारी किया गया है।मंत्री ने सदन को सूचित किया कि केंद्री अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई मेरिट-वी मीन आधारित छात्रवृत्ति के अंतर्गत, छात्रवृत्ति क्वालीफाइंग परीक्षा में 50 प्रतिषत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले भारत के भीतर विभिन्न व्यावसायिक / तकनीकी डिग्री पाठ्यक्रमों और जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं है, के माध्यम से छात्र को दी जाती है।उन्होंने कहा कि पोस्ट-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के तहत, छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जो पिछले शैक्षणिक वर्ष में 50 प्रतिषत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले भारत के भीतर कई शैक्षणिक/ तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से गुजरे जाते हैं और जिनकी माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं, योजनाओं के अंतर्गत हैं। उन्होंने सूचित कियर कि पूर्व-मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के तहत, भारत में कक्षा 1 से 10 वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले छात्र पिछले कक्षा में 50 प्रतिषत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर चुके हैं और जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है।