5 Dariya News

ट्रांसपोर्टरों के लिए 2 प्रकार के लाइसेंस जारी किए जा रहे : सुनील शर्मा

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जम्मू 22-Jan-2018

परिवहन राज्य मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने आज सदन को बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा एजेंटों के लाइसेंस और मोटर परिवहन सेवा लाइसेंस द्वारा दो प्रकार के कंपनी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।चौधरी विक्रम रंधावा द्वारा उठाए सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि सामान वाहक कंपनियों को सामान या बुक सामान के भंडारण के लिए उचित आवास होना चाहिए, नियम 133 (बी) के अनुसार, जो ष्आवास की उपयुक्तता, के नियंत्रण में है हर ऑपरेटिंग जगह पर माल के भंडारण के लिए आवेदक।मंत्री ने कहा कि परमिट के नवीकरण के लिए परिवहन कंपनियों से एनओसी अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अनुलग्नकों के पत्र परमिट के नवीनीकरण के लिए पंजीकृत परिवहन कंपनियों से प्राप्त किया जा रहा है ताकि वह परमिट धारक के बारे में पुष्टि कर सके कि वह अब है या नहीं है।मंत्री ने बताया कि मोटर परमिट और नियमों के अनुसार मार्ग परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र नवीकरण की जा रही हैं और कोई भी अनधिकृत व्यक्तियों को इन फाइलों पर कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है।हालांकि, पंजीकृत परिवहन कंपनियों के प्रतिनिधियों को उनके बेड़े के संबद्ध/ संलग्न वाहनों के दस्तावेजों को संसाधित करने की अनुमति है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में एक परिपत्र पहले ही परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया है। केवल उन व्यक्तियों, जिन्हें पंजीकृत परिवहन कंपनियों द्वारा अधिकृत किया गया है, को अपने संबंधित पंजीकृत परिवहन कंपनियों की फाइलों पर कार्रवाई करने की अनुमति है। ये व्यक्ति संबंधित पंजीकृत परिवहन कंपनी द्वारा जारी वैध पहचान कार्ड पर काम करते हैं।सुरिंदर मोहन अंबरदार ने मुख्य प्रश्न के अनुपूरक उठाए।