5 Dariya News

राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने व अधिकारों का दुरूपयोग करने पर मोहाली के मेयर को कौंसलरशिप से हटाने के लिए नोटिस भेजा

भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा: नवजोत सिंह सिद्धू

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चंडीगढ़ 04-Jan-2018

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान को जारी रखते हुये नगर निगम, मोहाली में मेयर कुलवंत सिंह द्वारा निगम के अधिकारियों से मिलकर सरकारी खज़ाने को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई का स त नोटिस लेते हुये मेयर को कौंसलरशिप के पद से हटाने के लिए नोटिस भेजा है और 3 अधिकारियों को निलंबित किया है , तत्कालीन आयुक्त को निलंबित करने के लिए केस सरकार को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य अधिकारियों को भी चार्जशीट किया गया है। यह जानकारी स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने आज यहां जारी एक प्रैस बयान द्वारा दी।स. सिद्धू ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और लोगों के टैक्स से एकत्र की गई राशि का दुरुपयोग करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि विभाग के ध्यान में आया था कि नगर निगम, मोहाली द्वारा पेड़ की छंटाई करने वाली मशीन की खरीद के समय मेयर कुलवंत सिंह ने तत्कालीन कमिश्नर राजेश धीमान और अन्य अधिकारियों के साथ मिल कर अपने पदों का दुरुपयोग करते हुये सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया था। 

पेड़ की छंटाई करने वाली मशीन जिसकी भारत में कीमत 28 लाख रुपए और विदेश से मंगवाने की कीमत 80 लाख रुपए थी, को 1.79 करोड़ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव पास करके इसकी खरीद का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इसकी जांच विजीलैंस सैल द्वारा करवाई गई और मु य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट में दोषी पाये गए मेयर और आधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही के आदेश जारी किये गए हैं।मु य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुये मेयर कुलवंत सिंह को अधिकारों का दुरुपयोग करने और नगर निगम, मोहाली को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप के अंतर्गत मेयर को कौंसलरशिप पद से हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है। इसी तरह तत्कालीन कमिश्नर राजेश धीमान को पंजाब सिविल सेवाओं (दंड व अपील) रूल 1970 की धारा 8 के अंतर्गत चार्जशीट जारी करते हुये निलंबित करने की सिफ़ारिश करते हुये संबंधित विभाग को केस भेज दिया गया है। इसी तरह पंजाब सिविल सेवाएं (दंड व अपील) रूल 1970 की धारा 8 के अंतर्गत एक्सियन नरेश बत्ता और डी.सी.एफ.ए., विनायक को निलंबित किया गया है। इसके अलावा ए.सी.ई. महिंदरपाल और सुरिंदर गोयल को चार्जशीट किया गया है। नगर निगम, मोहाली के स्थानीय फंड ऑडिटर को भी चार्जशीट करने की सिफ़ारिश की गई है। मशीन को खरीदने का जारी आदेश तुरंत रद्द करने और कन्ट्रेक्टर को एडवांस दी गई राशि रिकवर करने के भी आदेश जारी किये गये है।