5 Dariya News

ए.सी.पी. और परखकाल मामलों के निपटारे के लिए डी.डी.ओज़ को दी शक्तियों की समय-सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई

संबंधित डी.डी.ओज़ को लम्बित मामलों के निपटारे में तेज़ी लाने के आदेश

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चंडीगढ़ 28-Dec-2017

शिक्षा मंत्री अरुना चौधरी के आदेशों अनुसार शिक्षा विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों की ए.सी.पी. और कंन्फ्रमेशन/परखकाल समय संबंधी लम्बित पड़े मामलों के निपटारे के लिए नियुक्ति अधिकारियों की शक्तियां निचले स्तर पर डी.डी.ओज़ को दीं शक्तियां की समय-सीमा बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। इन शक्तियों की समय-सीमा बढ़ा कर अब 31 जनवरी, 2018 तक कर दी है, जबकि इससे पहले इसकी समय-सीमा 31 अक्तूबर, 2017 तक थी। यह जानकारी शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां जारी प्रैस बयान के द्वारा दी।सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कई कर्मचारियों के ए.सी.पी. और कं न्फ्रमेशन /परखकाल समय पूरा होने पर पत्र जारी करने के केस लम्बित पड़े हैं जिससे इनके निपटारे के लिए नीचे दी गई शक्तियों की समय-सीमा बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा सभी डी.डी.ओज़ जिनमें स्कूल प्रमुख, ब्लाक शिक्षा अधिकारी और जि़ला शिक्षा अधिकारी शामिल हैं, को हिदायतें दी गई हैं कि लम्बित पड़े मामलों का निपटारे 31 जनवरी, 2018 तक करना यकीनी बनाया जाये। 

उन्होंने आगे बताया कि 31 जनवरी के बाद यदि कोई केस लम्बित पाया गया तो इसका जि़म्मेदार संबंधित डी.डी.ओ. होगा।प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा मंत्री श्रीमती चौधरी द्वारा विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ए.सी.पी. केस लगाने और नये नियुक्त कर्मचारियों के कं न्फ्रमेशन/परखकाल पूरा होने पर पत्र जारी करने की शक्तियां निचले स्तर पर दी थीं क्योंकि विभाग के काडर की बड़ी संख्या के कारण कर्मचारियों को इन मामलों के निपटारे के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। यह शक्तियां अध्यापकों से संबंधित स्कूल प्रमुखों और कर्मचारियों के संबंधित ब्लाक शिक्षा अधिकारियों और जि़ला शिक्षा अधिकारियों को दी थीं ताकि कर्मचारियों के मामलों का निपटारा जल्दी ही निचले स्तर पर हो जाये। इसके अलावा कर्मचारियों के इन मामलों का निपटारा मुख्य कार्यालय में होता था।