5 Dariya News

पुलिस आई.टी. विंग में जाली भर्ती के आरोपी ए.एस.आई संजीव कुमार विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार

मोहाली की अदालत ने 12 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

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चंडीगढ़ 08-Dec-2017

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आज पंजाब पुलिस के सूचना प्रौद्यौगिकी और दूरसंचार विंग में 6 व्यक्तियों को जाली भर्ती पत्र देने के घोटाले में शामिल ए.एस आई. संजीव कुमार (नंबर 572 / डब्ल्यू) को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसने कुल 28.50 लाख रुपए लेकर ग़ैर-कानूनी ढंग तथा जाली दस्तावेज़ों के द्वारा उनको 'नौकरी पत्र  दिए थे। विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुये बताया कि भगौड़े मुलजिम ए.एस.आई संजीव कुमार ने आज एस.ए.एस. नगर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इस दौरान अदालत द्वारा उसे 12 दिसंबर तक विजिलेंस की हिरासत में भेज दिया । ब्यूरो ने इस ग़ैर कानूनी और धोखाधड़ी वाली भर्ती की जांच पड़ताल दौरान पाया कि गत् वर्ष दिसंबर में जाली भर्ती किये गये 6 कांस्टेबलों ने ए.एस.आई संजीव कुमार को कुल 28.50 लाख रुपए दिए थे जिनमें गांव कुलगरां (नंगल) से अनमोल छाबा, कराला (मोहाली) से हरजीत शर्मा और अच्छर चंद, मोहाली से गुरजंट सिंह और कजहेड़ी (चण्डीगढ़) से दविंदर कुमार और उसका भाई जतिंदर कुमार शामिल थे। उन्होंने कहा कि जांच और दस्तावेजों के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो ने आई. पी. सी एक्ट की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120 -बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 13 (2) के अंतर्गत पुलिस थाना फेस 11, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि दोषी अगस्त-2017 से फऱार था और विजिलेंस टीमें उसके घर और रिश्तेदारों पर छापे मार रही थे। इसी कारण दबाव में आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया।प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 28 अगस्त को उसकी ज़मानत याचिका भी ख़ारिज कर दी थी और ब्यूरो ने 11 नवंबर को मुकदमा अदालत से गिरफ़्तारी वारंट ले लिए थे। उन्होंने बताया कि दोषी ए.एस.आई. नौकरी के इच्छुकों को राज्य पुलिस में पैसो के बदले कांस्टेबल भर्ती कराने का झांसा देता था। और विवरण देते हुये प्रवक्ता  ने बताया कि दोषी ए.एस.आई. संजीव कुमार ने 23 दिसंबर, 2016 को जाली नौकरी पत्र तैयार किये और कई दस्तावेज और डायरी नंबर लगाकर  योग्य अथॉरिटी के दस्तख़त भी किये। उन्होंने बताया कि दोषी ने इनें व्यक्तियों को रोजनामचे में भी शामिल करवा दिया और उनकी हाजिऱी भी लगती रही। परंतु उनको कोई वेतन नहीं मिला।उन्होंने आगे बताया कि गिरफ़्तार किये दोषी पर पहले दो अन्य केस भी दजऱ् हैं जिनमें एक जिला कपूरथला के पुलिस थाना तलवंडी चौधरियां में आई.पी.सी. की धारा 420 और पुलिस थाना सैक्टर 36 चंडीगढ़ में आई.पी.सी धारा 325 और 34 के अंतर्गत मुकदमा दजऱ् है। उन्होंने यह भी कहा कि ब्यूरो द्वारा दोषी से हिरासत दौरान जाली भर्ती मामला संबंधित और गहराई से जांच की जायेगी।