5 Dariya News

खैहरा को हाईकोर्ट से भी राहत न मिलने पर आप विधायक चुप क्यों: भाजपा

फाजिल्का कोर्ट द्वारा जारी सम्मन पर राजनीतिक करने वाले आप विधायक हाईकोर्ट से मिले जवाब पर चुप्प क्यों: भाजपा

5 Dariya News

चंडीगढ़ 17-Nov-2017

फाजिल्का कोर्ट द्वारा हेरोइन तस्करी केस में सह-आरोपी बनाए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने जो याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में डाली थी उसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भाव यह है कि फाज्लिका कोर्ट द्वारा उन्हें हीरोइन तस्करी केस में बतौर सह आरोपी सम्मन किया गया था उसे हाईकोर्ट ने ठीक पाया है। इस सबके बाद सुखपाल खैहरा को विपक्ष के नेता के पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के उपाध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल व प्रदेश सचिव विनीत जोशी का। फाजिल्का कोर्ट द्वारा हेरोइन तस्करी केस में खैहरा को सह-आरोपी बनाए जाने को आम आदमी पार्टी के विधायकों व नेताओं ने जोर-शोर से राजनीतिक बदलाखोरी करार दिया था, परंतु अब जब हाईकोर्ट ने उसे ठीक पाया है, तो यह सब चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं, ग्रेवाल व जोशी ने पूछा? क्या नैतिक मापदंड सिर्फ दूसरी पाॢटयों के लिए हैं। चुप्पी पर भाजपा हैरान नहीं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री केजरीवाल के अपने ही मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने उनके ऊपर उसके सामने पैसे लेने का आरोप लगाया था, तब केजरीवाल बेशर्म हो चुप्पी साध गए थे।