5 Dariya News

मंत्रीमंडल द्वारा से डी.टी.एच. और केबल कनैक्शनों पर मनोरंजन कर लाने की मंजूरी

सरकार को वार्षिक 45 -47 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व होने की उम्मीद

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चंडीगढ़ 16-Oct-2017

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने आज शहरी और ग्रामीण स्थानिक इकाईयां को डी.टी.एच. और स्थानीय केबल कुनैक्शनों पर मनोरंजन कर लगाने की स्वीकृति दे दी है।'द पंजाब इंटरटैनमैंट एंड एमूज़मैंट टैक्सिज (लेवी एंड कुलैकशन बाए लोकल बॅाडीज) एक्ट -2017 के कानूनी रूप अपनानेे के साथ यह स्थानीय इकाइयोंँ डी.टी.एच. कनैक्शन पर पाँच रुपए और स्थानीय केबल कनैक्शन पर दो रुपए का मामूली मनोरंजन कर लगाने पर एकत्रित करने के योग्य हो जाएंगी। यह एक्ट नये जी.एस.टी. अधीन पहली मनोरंजन कर प्रणाली व्यवस्था की जगह लेगा। सरकार द्वारा से विधान सभा के आगामी सत्र में नया कानून लाने का प्रस्ताव है।  स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मंत्रीमंडल की मीटिंग दौरान बताया कि मामूली टैक्स केबल ऑपरेटरों की जबाबदेही को यकीनी बनाएगी। नया टैक्स ढांचा अमल में आने साथ सरकार केबल ऑपरेटरोंं को अपने कुनैक्शनों का खुलासा करने के लिए कह सकने के योग्य हो जायेगी जोकि अब तक केबल ऑपरेटर टैक्स से बचने के लिए इसको छिपाते रहे हैं। यह फ़ैसला स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी शहरी इकाइयों और ग्राम पंचायतों को यह टैक्स एकत्रित करने के लिए इजाज़त देने संबंधी रखे प्रस्ताव़ के संदर्भ में लिया गया। हालाँकि सिनेमों, मल्टीपलैक्सों, ऐमयूज़मैंट पार्कों और अन्य ऐसीं मनोरंजक स्थानों पर कोई मनोरंजन कर लाने का प्रस्ताव नहीं है।राज्य में लगभग 16 लाख डी.टी.एच. कनैक्शन और 44 लाख केबल कनैक्शन हैं। स्थानीय इकाइयों को टैक्स लगाने से वार्षिक 45 -47 करोड़ रुपए आय की उम्मीद है। डी.टी.एच. से 9.60 करोड़ और केबल कुनैक्शनों से 36.96 करोड़ की आय होने की उम्मीद है। यह जि़क्रयोग्य है कि भारत सरकार द्वारा एक जुलाई, 2017 को जी.एस.टी. लागू करने के बाद राज्य सरकार के कर और आबकारी विभाग के द्वारा मनोरंजन कर लगाने और एकत्रित करने की प्रकिया हटा के लिए गई है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के इंदराज 62 में संशोधन के द्वारा पंचायतों और स्थानीय इकाईयों को मनोरंजन कर एकत्रित करने की शक्तियों दी गई हैं।