5 Dariya News

रिश्वत लेने के मामले में  आई ए एस अधिकारी टी के गोयल को 3 साल की कैद

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चंडीगढ़ 08-Sep-2017

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो  द्वारा  दायर किए रिश्वत के मुकद्दमे की सुनवाई करते आज मोहाली की विशेष अदालत ने पंजाब के आई ए एस अधिकारी टी के गोयल को आरोपी करार देते भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून की विभिन्न धाराओं तहत 3-3 साल की कैद की सज़ा और जुर्माना किया है।विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि 8 सित बर 2010 में एस सी/बी सी कल्याण विभाग में बतौर संयुक्त सचिव तैनात तेज कुमार गोयल द्वारा शिकायतकत्र्ता जोर्ज शंभू निवासी गांव बेगोवाल जिला कपूरथला से जाति सर्टीफिकेट जारी करने के बदले में एक लाख रूपए की रिश्वत की मांग की गई थी। विजिलेंस द्वारा शिकायत के आधार पर टी के गोयल को उसके दफतर में 50 हज़ार रूपए की रिश्वत लेते गिरफतार करके उसके विरूद्ध रिश्वतखोरी का मुकद्दमा दायर किया था।प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ने इस केस को सफलतापूर्वक लड़ा जिसके आधार पर अदालत ने टी के गोयल को रिश्वत लेने का आरोपी पाया। अदालत द्वारा उक्त आरोपी को भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून की धारा 7 अधीन 3 साल की सज़ा और 7000 रूपए का जुर्माना और इसी कानून की धारा 13 (2) तहत 3 साल की जेल तथा 5000 रूपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।