5 Dariya News

रजि़या सुल्ताना ने तेज़ाबी हमले की पीडि़त संबंधी मीडिया रिपोर्टों का गंभीर नोटिस लिया

पीडि़त को स्कीम तहत 8,000 रूपए महीना पेंशन देने के आदेश

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चंडीगढ़ 18-Aug-2017

सामाजिक सुरक्षा मंत्री रजि़या सुल्ताना ने आज बठिंडा की तेज़ाबी हमले की पीडि़त अमनप्रीत कौर संबंधी मीडिया रिपोर्टों का गंभीर नोटिस लेते पंजाब सरकार द्वारा आरंभ की गई विशेष स्कीम तहत 8,000 रूपए पेंशन लगाने के आदेश दिए हैं। इसलिए पीडि़त को पॉलिसी अनुसार निश्चित प्रक्रिया द्वारा अप्लाई करना पड़ेगा।सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने यहां जारी बयान में कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई इस अहम राहत स्कीम का मंतव्य हमले के पीडि़तों को आत्मनिर्भर बनाना है जिसलिए पीडि़त को 8,000 रूपए की महीनावार वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि तेज़ाब के हमले के साथ 40 फीसदी या उससे अधिक अपंग पीडि़त यह वित्तीय सहायता लेने का हकदार है। वित्तीय सहायता लेने के लिए पीडि़त के पास अपंगता सर्टीफिकेट होना अनिवार्य है।अपंगता सर्टीफिकेट संबंधी जानकारी देते मंत्री ने बताया  कि सर्टीफिकेट के लिए पीडि़त अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा को अप्लाई कर सकतीहै जिस संबंधी पंजाब सरकार द्वारा 20 जून, 2017 को  नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।उन्होंने आगे बताया कि 5 मार्च, 2014 को गृह व न्याय विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन अनुसार तेज़ाब हमले की पीडि़त मेडिकल इलाज  पर आए खर्चें के लिए सरकार से 100 फीसदी अदायगी हित दावा कर सकती है। मंत्री ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी दुर्घटना में अपाहिज हो जाता है तो वह संबंधित सिविल सर्जन  के कार्यालय से अपना अपंगता सर्टीफिकेट बनवा सकता है, जो एक नि:शुल्क सेवा है।