5 Dariya News

विजिलेंस की मेहनत रंग लाई, ठेकेदार की पटीशन रद्द करवाई

हाईकोर्ट द्वारा सिंचाई विभाग में हुए घोटालो में शामिल ठेकेदार गुरिन्दर सिंह की रिट्ट खारिज

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चण्डीगढ़ 12-Aug-2017

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज सिंचाई विभाग के साथ जुड़े एक घोटाले में शामिल ठेकेदार गुरिन्दर सिंह की रिट्ट पटीशन खारिज कर दी है। इस ठेकेदार ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को यह निर्देश जारी करवाने के लिए उच्च अदालत में एक अर्जी दायर की थी कि उसके विरुद्ध चल रही विजिलेंस जांच दौरान अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसे गिरफतार करने से पहले 7 दिन का नोटिस देने की हिदायत की जाये।इस संबंधी जानकारी देते पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस द्वारा सिंचाई विभाग पंजाब के ड्रेनेज और क ंडी एरिया विंग द्वारा ई -टैंडरों के द्वारा अलाट किये कई कार्यो के ठेकों की जांच में यह पाया गया है कि विभाग के सीनियर अफसरों ने पिछले समय दौरान एक ही ठेकेदार गुरिन्दर सिंह को विभाग के कुल कामों में से कीमत मुताबिक 60 प्रतिशत से अधिक काम अलाट किये गए।

उन्होंने बताया कि गुरिन्दर सिंह एंड कंपनी को ठेके अलाट करते समय समूह कामों दौरान पक्ष पूरा किया और कई कामों को जोड़ कर मर्जी के टैंडर बनाकर इस कंपनी को अधिक दरों पर कामों के ठेके अलाट किये गए हैं। विजिलेंस को दस्तावेजों की जांच दौरान यह भी पता लगा कि गुरिन्दर सिंह एंड कंपनी का सालाना कारोबार थोड़े समय के अंदर ही 4.50 करोड़ रुपए से बढक़र कर 300 करोड़ रुपए हो गया।विजिलेंस की जांच दौरान ही इस फर्म के मालिक गुरिन्दर सिंह ने हाई कोर्ट में पटीशन दायर करके अपनी गिरफतारी से पहले 7 दिनों का अगामी नोटिस देने के लिए विनती की थी परन्तु विजिलेंस ब्यूरो ने बहस दौरान कहा कि गुरिन्दर सिंह का इरादा केवल चल रही जांच में रुकावट डालना है ताकि तथ्यों और सच्चाई को दबाया जा सके। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद  हाईकोर्ट ने गुरिन्दर सिंह की पटीशन में कोई तथ्य न होने पर कोई भी राहत दिए बगैर इस को खारिज कर दिया।