5 Dariya News

विधायकों और संसद सदस्यों के लिए प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को अचल सम्पत्ति का खुलासा करना अनिवार्य बनाया

चालू वर्ष दौरान 30 सितंबर तक करना होगा खुलासा, उड़ान स्कीम के अंतर्गत हुए एम.ओ.यू को कार्य बाद स्वीकृति, 34 आग बुझाओ कार्यालयों के कंट्रोल के लिए डायरैक्टोरेट ऑफ फायर सर्विसिज के गठन को हरी झंडी

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चंडीगढ़ 04-Aug-2017

प्रशासन में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्धेश्य से बड़ा कदम उठाते हुये कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने आज पंजाब के सभी विधायकों और संसद सदस्यों के लिए प्रत्येक वर्ष की एक जनवरी को अचल जायदाद का खुलासा करने को लाजि़मी बनाने का फ़ैसला किया है। चालू वर्ष दौरान इस में थोड़ा सा फर्क यह है कि यह ऐलान इन सदस्यों द्वारा 30 सितंबर तक दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। यह फ़ैसला पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग दौरान लिया गया। यह प्रगटावा करते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने 'दी पंजाब लैजिसलेचिव असेंबली (सैलरीज़ एंड अलाउूंस आ्ॅफ मैंबर) एक्ट -1942 में संशोधन की स्वीकृति दे दी है जिसके साथ वर्ष 2017 -18 के लिए इस संशोधन से तुरंत बाद पंजाब के सभी विधायक और संसद सदस्यों के लिए अपनी अचल जायदाद का खुलासा करना लाजि़मी होगा। केंद्रीय शहरी नागरिक उड्डयन की क्षेत्रीय संपर्क स्कीम 'उड़ान के अंतर्गत लुधियाना, पठानकोट, बठिंडा और आदमपुर से हवाई संपर्क को प्रौत्साहन देने के लिए मंत्रीमंडल ने पंजाब सरकार, भारत सरकार के शहरी नागरिक उड्डयनन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुए एम.ओ.यू. को कार्य बाद स्वीकृति दे दी है। इस कदम से  इन हवाई अड्डों के द्वारा नयी उड़ानों की शुरुआत होगी जिससे राज्यभर में कारोबारी सरगर्मियाँ को बड़ा उत्साह मिलेगा।

मंत्रीमंडल ने स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से बनाए 'पंजाब हैल्थ एंड फैमली वैलफेयर टैकनिकल (ग्रुप ए) सर्विसिज़ रूल्ज -2017 को स्वीकृति दे दी है जबकि इस संदर्भ में पिछले सभी नोटिफिकेशन और सर्विस रूल्ज रद्द कर दिए हैं। इस से पहले स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग में नरसिंग सुपरडैंट, मेट्रन, सिस्ट टूटर, पब्लिक हैल्थ नर्सें (टीचिंग) और नर्सिंग सिस्टरें, पब्लिक हैल्थ सिस्टरें, स्टाफ नर्सें और पुरुष नर्सो (स्टेट सर्विसज़ क्लास - 3) रूल्ज -1964 विभिन्न तकनीकी श्रेणीयों के सेवा मामलों के लिए नोटीफायी हैं। नये नियमों के साथ विभाग तकनीकी ग्रुप 'एÓ की अलग -अलग खाली असामियों पर भर्ती और तरक्की के इलावा मैडीकल, पैरा -मैडीकल और तकनीकी अमलो के लिए और तरक्की दे सकेगा। पंजाब अनुसूचित जातियों भूमि विकास एवं वित्त निगम और पंजाब पिछड़ीं श्रेणियां भूमि विकास एवं वित्त निगम की कमज़ोर वित्तीय हालत के मद्देनजऱ मंत्रीमंडल ने अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और अल्प संख्यक के कल्याण विभाग द्वारा इन निगमों में सीनियर वाइस चेयरमैन की रिक्तियां सृजन करने के लिए पेश की प्रस्ताव को रद्द कर दिया है।

मंत्री मंडल ने स्थानीय निकाय संबंधी विभाग और पंजाब जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड को शिक्षा विभाग से तबदील किये 68 जूनियर इंजनियरों (सिविल) के ठेका अधारित नियुक्ति में हर छह महीने बाद विस्तार करने के लिए अधिकारित किया है। मीटिंग में यह भी फ़ैसला किया गया कि उन का सेवाकाल छह महीनों के लिए बढ़ाने मौके बारीकी के साथ समीक्षा की जायेगी और यदि किसी किस्म की कमी सामने आई तो संबंधित कर्मचारी को उसी समय शिक्षा विभाग में वापस भेज दिया जायेगा। यह जि़क्रयोग्य है कि स्थानीय निकाय संबंधी विभाग ने 211 जूनियर इंजीनियरों (सिविल) के लिए भर्ती प्रक्रिया  को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है और उनके ड्युूटी जुआइन कर लेने से इन जूनियर इंजीनियरों को उनके पैतृक विभाग में भेज दिया जायेगा।निम्न स्तर पर आग बुझाओ सेवाओं की सुविधा मुहैया करवाने के मद्देनजऱ मंत्रीमंडल ने डायरैक्टोरेट ऑफ फायर सर्विसिज़ 10 नगर निगम शहरों में पहले ही स्थापित 34 आग बुझाओ कार्यालयों और 155 अन्य शहरी स्थानीय इकाईयों की व्यवस्था और कंट्रोल करेगा। नया डायरैक्टोरेट ऊंची इमारतों, मल्टीप्लेक्स, मालज़ और औद्योगिक ईकार्इों के जोखिम भरे कामों की ज़रूरतों के मद्देनजऱ आग बुझाओ  सेवाओं पेशेवर ढंग से मुहैया करवाने को यकीनी बनाया जायेगा।मंत्रीमंडल ने भारतीय संविधान की धारा 309 के उपबंधों अधीन पंजाब पब्लिक वर्कज़ बिल्डिंग्ज एंड रोडज ब्रांच (नायब तहसीलदार ग्रुप -बी) सर्विस रूल्ज -2017 बनाने  की स्वीकृति दे दी है।