5 Dariya News

मंत्रीमंडल द्वारा अपंग कर्मचारियों को अपने साथ सरकारी दौरों /प्रशिक्षण दौरान अटेंडेंट लेजाने की आज्ञा

पंजाब वस्तुएं और सेवाएं टैक्स एक्ट-2017 के लिए जारी नोटिफिकेशन को कार्य बाद स्वीकृति सरकारी कर्मचारियों का क्लास -1, क्लास -2, क्लास -3 और क्लास -4 में किया गया वर्गीकरण तबदील करके क्रमवर ग्रुप -ए, ग्रुप -बी, ग्रुप -सी और ग्रुप -डी किया

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चंडीगढ़ 04-Aug-2017

अपंग सरकारी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी निभाने में सुविधा मुहैया कराने के लिए पंजाब मंत्री मंडल ने पंजाब सिविल सेवाओं नियमांवाली संस्करण-तीन में संशोधन करने का फ़ैसला किया है जिससे इन कर्मचारियों के साथ सरकारी दौरों /प्रशिक्षण दौरान जाने वाले अटैंडैंटें को यात्रा भत्ता देने की आज्ञा दी जा सके। इस का प्रगटावा करते हुए आज यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह फ़ैसला शुक्करवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में  हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग दौरान लिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसला लेते हुए मंत्रीमंडल ने पंजाब वस्तुएं और सेवाओं टैकस एक्ट 2017 के लिए जारी नोटिफिकेशन को कार्य बाद स्वीकृति दे दी है। सूबा सरकार मौजूदा टैक्स प्रणाली को डीलरों के पक्षीय बनाना चाहती है और इस में रुकावटों को ख़त्म करना चाहती है। जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है।मंत्री मंडल ने सरकारी कर्मचारी (आचरण) रूल्ज (पहली संशोधन) रूल्ज, 2017 को भी स्वीकृति दे दी है जिसके साथ पदों का क्लास -1, क्लास -2, क्लास -3 और क्लास -4 में किया गया वर्गीकरण तबदील करके क्रमवर ग्रुप -ए, ग्रुप -बी, ग्रुप -सी और ग्रुप -डी कर दिया गया है। मंत्री मंडल ने टाउन एंड कंटरी प्लैनिंग विभाग के ग्रुप -ए, ग्रुप -बी और ग्रुप -सी के कर्मचारियों के सेवा नियमों को संशोधन के लिए हरी झंडी दे दी है जिसका उद्देश्य इस का पुनर गठन है। सेवा नियमों को सुधारने के साथ आधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी भर्ती में सुविधा मिलेगी जिस के साथ सूबे के बेरोजग़ार नौजवानों को रोजग़ार मिलेगा। इसके इलावा मुलाजिमों की तरक्की में रुकावट टूटेगी और उनको एक बढिय़ा वातावरण मिलेगा।