5 Dariya News

जालसाजी के दोषों के अंतर्गत पटवारी सहित 8 व्यक्तियों को तीन -तीन वर्ष की सज़ा और ज़ुर्माने

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चंडीगढ़ 04-Aug-2017

एडीशनल सैशनज जज पटियाला की अदालत ने आज विजिलेंस ब्यूरो पटियाला रेंज द्वारा दर्ज एक मुकदमो का फ़ैसला सुनाते हुये दोषी सुखविंदर सिंह पटवारी क्षेत्र समाना, जिला पटियाला सहित 7 अन्य व्यक्तियों को भ्रष्टाचार और जालसाज़ी के दोषों के अंतर्गत तीन -तीन वर्ष की कैद और तीन -तीन हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है।   आज यहां यह जानकारी देते पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की पटियाला रेंज द्वारा भ्रष्टाचार रोक थाम कानून की धारा 13 (1) (डी), 13(2) और भारतीय दंडावली की धारा 416, 420, 467, 468, 471, 120-बी के अंतर्गत मुकदमा नंबर 03 तारीख़ 10 -01 -2008 को सुखविंदर सिंह पटवारी, रशमिंदर सिंह निवासी खेडी़ फत्तण, सुखविन्दर सिंह उर्फ सुखा पूर्व सरपंच गाँव खेडि़ फत्तण, जनरल सिंह नंबरदार निवासी खेडि़ फत्तण, मशहूर सिंह, बूटा सिंह, ताजविन्दर सिंह, रवीन्द्र कुमार निवासी समाना, श्रीमती सतविन्दर कौर निवासी दिड़बा, जिला संगरूर दजऱ् किया गया था क्योंकि सुखविंदर सिंह पटवारी ने सरकारी कर्मचारी होते हुए राजस्व विभाग के नियमों को अच्छी तरह जानते हुए जाली फ़र्द तैयार करके उक्त दोषियों के साथ मिलकर 107 कनाल 10 मरले ज़मीन की जाली रजिस्टरी करवा कर केवल 48 लाख रुपए में बेच दी थी जबकि उस जमीन की असली कीमत एक करोड़ 72 लाख रुपए था।उन्होंने बताया कि यह मुकदमा श्री रवदीप सिंह हुंदल, एडीशनल सैशन जज, पटियाला की अदालत में सुनवाई अधीन था। आज अदालत ने इस केस का फ़ैसला सुनाते हुये समूह दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद और तीन-तीन हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है जबकि सुखविंदर सिंह पटवारी को 13000 /- रुपए जुर्माना किया है। इस केस में रवीन्द्र कुमार को बरी कर दिया गया है।