5 Dariya News

दिव्यांगों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी से छूट

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नई दिल्ली 18-Jul-2017

दिव्यांगों के लिए विशेष सहायक उपकरणों, पुनर्वास सहायक उपकरणों तथा अन्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत की दर से न्यूनतम जीएसटी है। ऐसी वस्तुओं के लिए अधिकतर कच्चे माल पर 18 प्रतिशत जीएसटी है। किसी भी वस्तु पर शून्य जीएसटी का अर्थ है कि कच्चे माल पर भी शून्य टैक्स, जबकि घरेलू सामान के कच्चे माल पर टैक्स जारी है। फिर किसी वस्तु पर जीएसटी दर (शून्य से भिन्न) ऐसी वस्तुओं के कच्चे माल पर लगने वाले टैक्स से कम है तो केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम - 2017 (जीएसटी कानून) संकलित कच्चे माल पर टैक्स क्रेडिट भुगतान प्रदान करता है। इस प्रकार सहायक उपकरणों और पुनर्वास सहायक उपकरणों पर 5 प्रतिशत जीएसटी को उनके घरेलू निर्माता किसी भी प्रकार के संकलित कच्चे माल पर टैक्स क्रेडिट भुगतान का दावा कर सकेंगे। 

इससे इन उपकरणों पर रियायती 5 प्रतिशत जीएसटी से घरेलू निर्मित वस्तुओं की कीमत जीएसटी प्रणाली से पूर्व की कीमत से कम रहेगी।इसके विपरीत यदि इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट प्रदान कर दी जाती है तो इन उपकरणों के आयात पर टैक्स की शून्य दर लागू होगी तथा ऐसे घरेलू निर्मित उपकरणों के कच्चे माल पर टैक्स का बोझ बना रहेगा। इससे इनकी कीमत बढ़ जाएगी तथा घरेलू कीमत जुड़ने से संरक्षण नकारात्मक हो जाएगा।आज यह वित्त राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया गया।