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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झिओरहेड़ी की पंचायत द्वारा भूमि खरीदने में करोड़ों रूप्ये के कथित घपले की जांच के आदेश दिये

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चंडीगढ़ 22-Jun-2017

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झिओरहेड़ी की पंचायत द्वारा फतेहगढ़ साहिब जिले में जमीन खरीदने में कथत घपले की जंाच के आदेश दिये है जिसमें करोड़ो रूप्ये खुर्द-बुर्द हुये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की तह तक जांच कराई जायेगी। मोहाली के विधायक बलबीर सिंह सिद्धू द्वारा ध्यान दिलाओ प्रस्ताव द्वारा विधानसभा क्षेत्र एस ए एस नगर में पड़ते गांव झिओरहेड़ी की पंचायत द्वारा उक्त जमीन मार्किट से दोगुणा रेट पर खरीद कर करोड़ों रूप्ये की हेरा-फेरी करने का मामला सदन में उठाया गया। श्री सिद्धू ने सदन को बताया कि यह जमीन खरीदने के लिये अधिकारियों और सरपंच द्वारा किसी भी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नही ली गई। सरपंच द्वारा गांव के विकास के लिये जो करोड़ों रूप्ये खातों में से निकलवाये गये थे वह भी गांव के विकास पर लगने की जगह केवल कागजों में लगे। इस समूचे मामले की विजीलैंस जांच करवाई जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 

विधायक ने इस मामले की तरफ देहाती विकास और पंचायत मंत्री श्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा का ध्यान दिलाया जिसके संबंध में मंत्री ने शिअद-भाजपा के शासन के दौरान प्राप्त की भूमि की विस्तृत जानकारी दी। एक बयान में मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि गत् सरकार द्वारा एयरपोर्ट बनाने के लिये ग्राम पंचायत झिओरहेड़ी की 54 एकड़ भूमि एक्वायर की गई थी जिसका मुआवजा 1.50 करोड़ रूप्ये प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हुआ था। यह 80.46 करोड़ रूप्ये की राशि निदेशक ग्रामीण विकास और पंचायत, पंजाब की डिस्पोजल पर रखी गई थी और उनके द्वारा ही यह ग्राम पंचायत को समय समय पर जारी की गई। इसमें से 54, 16,87,500 रूप्ये ग्राम पंचायत के और 26,30,62,500 शामलाट के मुआवजे के तौर पर प्राप्त किये गये। इस 54, 16,87,500 रूप्ये की राशि में से 491687500 रूप्ये की राशि ग्रामीण पंचायत झिओरहेड़ी को जारी की गई थी। ग्राम पंचायत को जारी की गई 49.16 करोड़ रूप्ये की राशि में से 23.73 करोड़ रूप्ये की राशि ग्राम पंचायत द्वारा फतेहगढ़ जिले में पड़ते गांव करीमपुरा और कंदीपुर के अतिरिक्त एस ए एस नगर जिले के गांव सनौली में जमीन खरीद करने पर खर्च की गई। 

उपरोक्त जमीन खरीद करते समय ग्राम पंचायत झिओरहेड़ी ने पंजाब पंचायती राज एक्ट, 1994 की धारा 85 (1) अनुसार सरकार से जमीन खरीद करने के लिये पूर्व स्वीकृति नही ली थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत झिओरहेड़ी द्वारा 23.73 करोड़ रूप्ये की राशि जमीन की खरीद पर खर्च की गई है। 13.77 करोड़ रुपये विकास कार्यो और फुटकल कार्यो पर खर्च किये गये हैं। 11.52 करोड़ रुपये ग्राम पंचायत के खातों में जमा पाये गये। मंत्री ने सदन को बताया कि भूमि की खरीद के लिये खर्ची राशि, जमीन का मार्किट रेट और विकास कार्यो पर खर्चे फंडों संबंधी विभाग के संयुक्त निदेशक से जांच की जा रही है और यह जांच पूरी होने के बाद सबकुछ स्पष्ट हो जायेगा।