5 Dariya News

सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति कर्णन की सजा स्थगित करने से इनकार

5 Dariya News

नई दिल्ली 21-Jun-2017

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन की छह महीने कैद की सजा स्थगित करने से इनकार कर दिया। उन्हें अदालत की अवमानना के लिए यह सजा दी गई है। अदालत ने साथ ही कर्णन को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली अवकाश पीठ ने कहा, "हम सजा स्थगित नहीं कर सकते, क्योंकि यह सजा सात सदस्यों वाली पीठ ने दी है।"न्यायमूर्ति कर्णन के वकील मैथ्यू जे. नंदुम्पारा ने पूर्व न्यायाधीश को जमानत देने की अपील की थी, जिस पर पीठ का उक्त फैसला आया। न्यायमूर्ति कर्णन को पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "माफ कीजिए, यह नहीं हो सकता।"