5 Dariya News

मंत्रीमंडल द्वारा पंचायती राज और शहरी स्थानीय संस्थाओं महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए हरी झंडी

मैगा फूड पार्को को पापरा तहत लाइसैंस लेने से छूट देने को स्वीकृति

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चंडीगढ़ 13-Jun-2017

पंजाब विधानसभा के बजट इजलास से पहले एक अहम फैसला लेते हुये मंत्रीमंडल ने आज पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए हरी झंडी दे दी है।इस संबधी निर्णय आज दोपहर यहां पंजाब भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की बैठक दौरान लिया गया।पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाना कैप्टन सरकार का मुख्य चुनाव वायदा था जिसका उदेश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण था।यह प्रगटावा करते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती राज एक्ट 1994,पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 और पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 में संशोधन के लिए प्रारूप बिल को एक्ट में तबदील करने के लिए पंजाब विधान सभा के आगामी इजलास में पेश किया जाएगा।इस फैसले से ग्राम पंचायते, पंचायत समितियों और  जिला परिषदों के अतिरिक्त नगर निगमो , नगर कोैसिंलों और नगर पंचायतें के सदस्यों के सीधे चयन में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अधिक अधिकारों की हकदार हो जाएगी। किसी आरक्षण तहत ही महिलाओं की प्रतिनिधिता ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चेयरमैनों और नगर निगमों के मेयरों, नगर कौसिल व नगर पचंायतो के प्रधानों के पदों में भी होगी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की बैठक में राज्य स्थापित किये जाने वाले मैगा फूड पार्को को पंजाब अपाटमेैंट एंड प्रापर्टी रैगुलेशन एक्ट 1995(पापरा)की धारा 44(2) के उपबंधों से छूट देने का फैसला किया गया है। इस से कृषि आधारित उद्योग विशेष तौर पर मैगा फूड प्रोजैक्टों के विकास को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ राज्य के बेरोजगार नवयुवको को रोजगार के अवसर हासिल होगें। इस फैसले से भविष्य में ऐसे प्रोजैक्ट पापरा एक्ट तहत लाइसैंस लेने की जरूरत से बाहर रहेगें।राजस्व के नियंत्रण स्रोतों के मददेनजर वित्तीय प्रंबध को यकीनी बनाने के लिए मंत्रीमंडल ने राज्य सरकार द्वारा लिये अधिक लागत वाले बाजारी कर्जो का स्वैप कम लागत वाले बाजारी कर्जो से करने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति लेने का फैसला किया है इस फैसले से जहां वित्तीय स्थिति में सुधार होगा वही राज्य में विकास कार्यो का खर्चा उठाने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होगें। इसी प्रकार मंत्रीमंडल ने खालसा यूनिवर्सिटी (रीपील)आर्डीनैंस, 2017 को एक्ट में तबदील करने के लिए बजट इजलास में पेश करने में स्वीकृति दे दी है। यह फैसला एक सदी से अधिक समय पुराने गौरवमयी खालसा कालेज की शानदार विरासत व समृद्ध विरासत को बचाने के मददेनजर लिया गया है।