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मंत्रीमंडल द्वारा जीएसटी बिल बजट इजलास दौरान पेश करने की स्वीकृति

पंाचवे राज्य वित्त कमीशन की रिपोर्ट को भी हरी झंडी

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चंडीगढ़ 13-Jun-2017

पंजाब मंत्रीमंडल ने राज्य विधान सभा के बजट समागम दौरान सदन में पेश किये जाने वाले जीएसटी बिल के प्रारूप को हरी झंडी देने के साथ साथ पंजाब के राज्यपाल को पेश की जाने वाली पंाचवे राज्य वित्त कमीशन की रिपोर्ट को भी स्वीकृति दे दी है। यह महत्वपूणर् फैसला आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की बैठक दौरान लिया गया।इस की जानकारी देते हुये आज यहां सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल ने पंजाब विधान सभा के बजट समागम दौरान मार्किँट कमेटियों के प्रशासको की नियुक्ति संबधी प्रारूप बिल और पंजाब कृषि उत्पादन मार्किटज एंड 1961 में संशोधन लाने का भी फैसला किया गया है।जीएसटी कौसिल द्वारा स्वीकृत और केन्द्रीय कानून मंत्रालय के विधानक विभाग द्वारा जांच की गई वस्तुए व सेवाएं कर (एसजीएसटी)संबधी राज्य बिल के कानून का रूप लेने के बाद पंजाब म्यूनिसिपल फंड एक्ट 2006 और पंजाब म्यूनिसिपल बुनियादी ढांचा विकास एक्ट 2011 को इसमें बदले जाने के लिए राह मजबूत हो जाएगा। इससे राजकीय कोष को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे 100 प्रतिशत वैट और पैट्रोलियम उत्पादो व शराब के साथ एकत्र होने का अतिरिक्त टैक्स खजाने में जमा होगा।मंत्रीमंडल द्वारा स्वीकृत किये गये पांचवे राज्य वित्त कमीशन में 2016-17 से 2020-21 तक स्थानीय संस्थाओं को कुल राज्य टैक्सो का मौजूदा चार प्रतिशत कदर घटाई हिस्सा जारी रखने की सिफारिश की है। शहरी स्थानीय संस्थाओ पंचायती राज संस्थाओं में आपस में बांटने की कमीशन की सिफारिशे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणाम के रूप में दोनों ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाओ को 4364. 40 करोड़(अनुमानित )मिलेगें।मंत्रीमंडल ने कमीशन की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशे भी स्वीकृत कर ली है जो हानिपूरक भुगतान से संबधित है। 

यह चुंगी के बदले अदायगी, बिजली पर चुंगी लगाने से आमदन , आबकारी करो और बोली राशि, शराब पर चुंगी, राज्य के करों में शहरी स्थानीय संस्थाए, शहरी संस्थाओं में आपसी वितरण और पंचायती राज संस्थाओं में आपसी वितरण जैसे संशोधन शामिल हे। प्रवक्ता अनुसार कमीशन की कुछ अन्य सिफारिशो संबधी अंतिम फैसला लेने से पहले संबधित प्रशासकी विभागों द्वारा जायजा लेने का भी फैसला किया गया इन सिफारिशो में भारत सरकार के 14वें वित्त कमीशन द्वारा निर्धारित की शर्ते शामिल है जोकि आम कारगुजारी ग्रांटों के लिए शर्ते , शहरी स्थानीय संस्थाओं की कारगुजारी में सुधार लाने के लिए , कम्पयूट्रीकरण व ई गवर्नैस, डाटा बैस में सुधार लाने , समर्था निर्माण , लेखा व आडिडिंग प्रणाली , बैंच मार्किंग व मूल्याकंन, लोगों की शमुलियत, शहरी स्थानीय संस्थाओं में निजी करण , शहरी जमीन पर मकान निर्माण नीतियों और कुछ फुटकल मापदंड व सुझाव शामिल है।मंत्रीमंडल ने बजट समागम दौरान पंजाब कृषि उत्पादन मार्किट एक्ट 1961 की धारा 12 में संशोधन द्वारा मौजूदा नामजद माकिँट कमेटीयों को भंग करके प्रशासनिक अधिकारी लगाने से संबधित खरड़ा बिल पेश करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रीमंडल ने पंजाब कृषि उत्पादन मार्कि ट एक्ट 1961 में संशोधन करने के लिए एक खरड़ा बिल विधान सभा मेे पेश करने का फैसला किया है ताकि भारत सरकार द्वारा बनाये गये माडल एक्ट अनुसार मंडीकरण सुधार के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सक े। इस का उदेश्य कृषि उत्पादों मंडीकरण में पारदर्शता और कुशलता को यकीनी बनाने के साथसाथ किसानों के लिएफसलों की अधिक कीमत को सुरक्षित किया जा सके। इसी प्रकार मंडियों में जनतक निजी सांझेदारी को यकीनी बनाना है यह कदम निजी उद्यमियो और सरकारी कंट्रोल अधीन मार्किट कमेटी के लिए बराबर के अवसर  उपलब्ध करवाएगा।