5 Dariya News

पंजाब सरकार द्वारा प्राईवेट यूनीवर्सिटीयों को बिना स्वीकृति के पत्र व्यवहार स्टडी सैंटर बंद करने के आदेश

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समस्त प्राईवेट यूनीवर्सिटीयों को पत्र जारी , उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में ऐसे सैंटरों की चैकिंग करके बंद करवाने के लिये कहा

5 Dariya News

चंडीगढ़ 23-May-2017

पंजाब सरकार ने राज्य की प्राईवेट यूनीवर्सिटीयों को आदेश जारी करते हुये बिना स्वीकृति के खोले पत्र-व्यवहार अध्ययन केंद्र तुरंत बंद करने के लिये कहा है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंधी राज्य में चल रही 16 प्राईवेट यूनीवर्सिटीयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर आदेश दिये गये हैं कि यदि ऐसे केंद्र चल रहें हैं तो तुरंत बंद कर दिये जायें, नहीं तो विभाग द्वारा कठोर कार्रवाई की जायेगी।उच्च शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां जारी एक प्रैस बयान द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि जिस अधिनियम के अंतर्गत्त प्राईवेट यूनीवर्सिटी की स्थापना की गई है, उस अधिनियम के उपबंधों अधीन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार कोई भी विश्वविद्यालय बिना आज्ञा विद्यार्थीयों को पत्र-व्यवहार (सी सी) द्वारा शिक्षा देने के लिये परिसर से बाहर कोई केंद्र खोल नही सकता। विभाग ने समस्त विश्वविद्यालयों को कहा है कि यदि बिना स्वीकृति से कोई पत्र व्यवहार अध्ययन केंद्र चल रहा है तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाये।प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा जारी आदेशों की कॉपी राज्य के समस्त उपायुक्तों को भी भेजी गई है और कहा गया है कि वह इस संबंधी निरीक्षण करें कि उनके जिले में किसी निजी विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम की उल्लंधना कर ऐसा केंद्र बाहर तो नही खोला गया। यदि कोई ऐसा केंद्र खोला गया है तो उसको तुरंत बंद करवाकर इसकी सूचना विभाग को भेजी जाये।