5 Dariya News

आईसीजे कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को अमान्य नहीं ठहरा सकती : सरताज अजीज

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इस्लामाबाद 20-May-2017

पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने शुक्रवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत कथित भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा को अमान्य नहीं ठहरा सकता। अजीज ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "जाधव ने पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की बात कबूली है और वह भारतीय नौसेना का अधिकारी था, जो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। देश के कानून के आधार पर उसे सजा दी गई है।"सलाहकार ने कहा कि भारत की यह धारणा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले में पाकिस्तान की हार हुई है, सही नहीं है। उन्होंने कहा, "भारतीय मीडिया ने एक गलत धारणा बनाई है कि पाकिस्तान मुकदमा हार गया है।"

एक सवाल के जवाब में कि आईसीजे में सुनवाई के दिन किसी न्यायाधीश को क्यों नहीं भेजा गया, उन्होंने कहा कि सरकार पांच दिनों की अल्पावधि में किसी वकील को नामित नहीं कर सकी।अजीज ने कहा, "अगली सुनवाई में हम वकीलों की मजबूत टीम के साथ जाएंगे।" उन्होंने कहा कि जाधव केवल भारतीय नागरिक ही नहीं, बल्कि वह भारतीय नौसेना का अधिकारी भी है, जिसने पाकिस्तान में जासूसी गतिविधियों में लिप्त होने की बात कबूल की।इस्लामाबाद के रुख का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि जाधव के खिलाफ सुनवाई तथा सजा देश के संविधान व कानूनों के आधार पर दी गई। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पाकिस्तान का पक्ष 'बेहद मजबूत' है।

उल्लेखनीय है कि संयक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने हाल में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को अंतिम फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं देने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कथित तौर पर जासूसी तथा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर जाधव को मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में बलूचिस्तान में गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि भारत का कहना है कि उसे ईरान से अगवा किया गया था।