विजय माल्या अवमानना के दोषी : सर्वोच्च न्यायालय
5 Dariya News
नई दिल्ली 09-May-2017
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बैंकों के संघ की याचिका पर अवमानना का दोषी करार दिया। माल्या पर संघ में शामिल 13 बैंकों का ऋण बकाया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की सदस्यता वाली पीठ ने माल्या को मामले की अगली सुनवाई के दिन यानी 10 जुलाई को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। अदालत का आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 13 बैंकों के संघ की याचिका पर आया है, जिन्होंने माल्या को दिया 6,000 करोड़ रुपये का ऋण लौटाए जाने की मांग की है।