5 Dariya News

स्कूल के पास तंबाकू बेचने वालों पर पुलिस छापे

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एस.ए.एस. नगर (मोहाली) 19-Apr-2017

स्कूल के आस-पास तंबाकू बेचने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस ने इस पर करवाई करने के लिए कमर कस ली है। बहरहाल इसकी शुरुआत की है पुलिस स्टेशन फेज-11 के एस एच ओ अमरप्रीत सिंह ने। उन्होंने अपने एरिया में तंबाकू कंट्रोल एक्ट को लागु करने कि लिए 'एंटी तंबाकू सुकाएड' का गठन किया है जो समय समय पे रेड करेगी और कानून के उल्लंघन पर जुर्माना करेगी। याद रहे पंजाब में यह पहली बार है जब पुलिस ने अपनी टीम के ज़रिये तंबाकू कंट्रोल एक्ट को लागु करने का प्रयास किया है। अब तक सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट ही करवाई कर रहा था। आज एसएचओ अमरप्रीत सिंह खुद 'एंटी तंबाकू ड्राइव' पे निकले और तंबाकू कंट्रोल में काम कर रही संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन की टीम की सहायता के साथ एरिया के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों क़े आस-पास क़े एरिया की जाँच की। जाँच में पाया गया कि दो प्राइवेट और एक सरकारी स्कूल के पास तम्बाकू वेचा जा रहा था। एक दुकानदार तो कान्वेंट स्कूल के गेट के बिलकुल सामने तंबाकू बेच रहा था। एसएचओ ने दुकानदारों को मौके पे जुर्माना किया और तम्बाकू उत्पादों को रिमूव करवाया। इनमें सभी दुकानदार परचून के सामान के साथ साथ तंबाकू बेचते थे। ड्राइव क़े दौरान जनरेशन सेवियर एसोसिएशन और पुलिस टीम ने पेरेंट्स को तंबाकू के बारे में जागरूक भी किया और पर्चे बांटे। 

 

स्कूल के 100 गज़ के दायरे में नहीं बिक सकता तंबाकू 

बता दें के 'सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद एक्ट, 2003' यानि 'कोटपा' के मुताबिक किसी भी शिक्षण संसथान के 100 गज़ के घेरे में न कोई तम्बाकू उत्पाद बेचा जा सकता है और न ही ऑफर किया जा सकता है। इसके साथ न तो नाबालिग को तम्बाकू वेचा जा सकता है और न ही उससे बिकवाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मौके पे जुर्माना किया जा सकता है। एस एच ओ अमरप्रीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने स्कूलों क़े आस-पास कुल 10 दुकाने चैक की जिनमे से 3 दूकानदार तम्बाकू बेच रहे थे। उन्होंने कहा क़े पुलिस टीम ने कुल 600 रूपये का जुर्माना किया है और साथ में सभी दुकानदारों को चेतावनी भी दी है।

प्रिंसिपल को भी हो सकता है जुर्माना 

कोटपा एक्ट की धारा 6(बी) क़े तहत स्कूल प्रिंसिपल की यह कानूनी जिमेवारी है क़े वो स्कूल गेट क़े बाहर 'तंबाकू मुक्त स्कूल' का बोर्ड लगाएं जिसमे लिखा हो कि संस्था क़े 100 गज़ क़े घेरे में तम्बाकू बेचना दंडनीय अपराध है। एस एच ओ अमरप्रीत सिंह ने कहा कि स्कूलों कि बाहर बोर्ड तो लगे थे मगर तम्बाकू भी बेचा जा रहा था। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल के आस-पास तम्बाकू उत्पाद बिकते हैं तो प्रिंसिपल को भी 200 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने कहा क़े भविष्य में यह मुहिम जारी रहेगी जिसमें पुब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा।

करीब 15 फीसद विद्यार्थी करते हैं तंबाकू का उपयोग 

जनरेशन सवियर एसोसिएशन की प्रधान श्रीमती उपिंदर प्रीत कौर ने बताया के 'ग्लोबल युथ तंबाकू सर्वे-2009-10' के अनुसार स्कूल जाने वाले 13 से 15 साल के विद्यार्थिओं में 14.6 फीसद बच्चे किसी ना  किसी तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा करीब 80 फीसदी मुँह के कर कारन अकेला तंबाकू है और हमारे देश में हर रोज करीब 5500 लोग तंबाकू खाना शुरू करते हैं जो चिंताजनक है।