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एजेंटो द्वारा विद्यार्थियों की की जाती लूट खसूट से बचाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा विशेष सैल स्थापित किया जाएगा

कनाडा के प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी शिक्षा मंत्री के साथ की मुलाकात

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चंडीगढ़ 11-Apr-2017

पंजाब में अन-एडिड प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म करने और माता पिता व विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने 'दी पंजाब रैगुलेशन आफ फी आफ अन-एडिड एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन एक्ट 2016Ó की सख्ती से पालना के आदेश दिये है। शिक्षा मंत्री ने आज यहां जारी प्रेैस बयान द्वारा बताया कि इस एक्ट अधीन जहां स्कूलों की फीसों को नियत्रित किया गया है। वही कोई भी अन एडिड प्राइवेट स्कूल किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों/माता पिता को शोषण नही कर सकेगा। अरूणा चौधरी ने बताया कि अन एडिड प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण रखने के लिए डिवीजन स्तर पर एक रैगुलेटरी अथारटी बनाई गई है जिसका चेयरमैन संबधित डिवीजनल कमीशनर है। इस अथारटी का मुख्य उदेश्य एक्ट को पूरी तरह लागू करवाना है। माता पिता की सुविधा को मुख्य रखते हुये रैगुलेटरी अथारटी का कार्यालय प्रत्येक डिवीजन हैडक्वाटर पर है जहां कोई भी विद्यार्थी या उसके माता पिता किसी भी प्राइवेट स्कूल द्वारा मनमानी करने की शिकायत कर सकते है। 

शिक्षा मंत्री ने माता पिता को जागरूक करते हुये बताया कि रैगुलेशन एक्ट की धारा 5 अनुसार कोई भी अन एडिड प्राइवेट स्कूल अपनी चालू फीस में प्रतिवर्ष आठ प्रतिशत से अधिक बढोतरी नही कर सकेगा। इसी प्रकार एक्ट की धारा सात अनुसार अन एडिड प्राइवेट स्कूलो द्वारा अतिरिक्त फीसों व फंड लेने संबधी माता पिता, विद्यार्थीयों और सरप्रस्तो की शिकायते सुनना , विद्या के व्यापारी करण स्बधी निगरानी करना, फीसों व फंडों की संरचना एक्ट के दायरे में हो। उन्होने बताया कि एक्ट की धारा 11 अधीन माता-पिता , विद्यार्थी या सरप्रस्त अनुदान रहित स्कूलों द्वारा अतिरिक्त फीसों व फंड लेने संबधी शिकायत रैगुलेटरी अथारटी के पास कर सकता हे जिस पर रैगुलेटरी अथारटी 15 दिनों के अंदर जांच करके 60 दिनों के अंदर अंदर फैसला करेगी। एक्ट की धारा 12 अनुसार रैगुलेटरी बाडी के पास जांच के लिए सिविल कोर्ट (कोड आफ सिविल प्रोसिजर 1908)जैसे अधिकार है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि एक्ट की धारा 14 अनुसार इस कानून को ना मानने वाले प्राईमरी स्कूल को तीस हजार रूपये , मिडल स्कूल को पचास हजार रूपये और सीनियर सैकेंडरी स्कूल को एक लाख रूपये का जुर्माना किया जा सकता है। यदि कोई संस्था दोबारा एक्ट की उंलघना करती है तो यह जुर्माने दुगने हो जाएगें और तीसरी बार उंलघना करने ी सुरत में स्कूल की मान्यता रदद कर दी जाएगी।शिक्षा मंत्री श्रीमती चोधरी ने बताया कि यह एक्ट सर्वशिक्षा अभियान पंजाब की बैवसाईट पर उपलब्ध है उन्होने विभाग के अधिकारियों और समूह जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये कि जहां इस एक्ट संबधी आम लोगों को जागरूक किया जाए वही अन एडिड प्राइवेट स्कूलो की मैनेजमैंट कमेटियों की बैठके बुलाकर उनको इस एक्ट संबधी अवगत करवाया जाए।