5 Dariya News

जल सप्लाई/सीवरेज के बकाया बिना ब्याज/पैनेलटी जमा करवाने के लिए निर्देश-अनिल जोशी

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चंडीगढ़ 08-Nov-2016

पंजाब सरकार द्वारा लोगों की पुरजोर मांग पर लोक हित में समूह नगर निगमों/नगर कौसिलों/नगर पंचायतों के पानी सप्लाई/सीवरेज के यूजर चार्जिज की बकाया जात राशि बिना ब्याज और पैनेलटी के जमा करवाने के लिए विशेष अवसर देने संबधी फैसला किया गया है। इस अनुसार इस तरह के बकाया जात के तिथि 31-8-2016 तक बनती रकम का 25 प्रतिशत रकम तिथि 31-12-2016 तक जमा करवाने की छूट दी गई है। इसके साथ ही जो व्यक्ति 25 प्रतिशत रकम जमा करवा देगा उनके द्वारा बाकी रहती 75 प्रतिशत रकम 6 बराबर किस्तों में तिथि 30-6-2017 तक जमा करवाई जाएगी। यदि कोई भी किस्त समय से जमा नही करवाई जाती तो संबधित व्यक्ति बकाया रकम का ब्याज/पैनेलटी देने का भागीदारी होगा।

अनिल जोशी , स्थानीय सरकार मंत्री ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस समय दौरान जल/सीवरेज के नये बिल देने के लिए संबधित व्यक्ति नियमों/हिदायतों की पालना करेगा। मंत्री जी द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये है कि समूह नगर निगमों/ नगर कौसिलों/नगर पंचायतों,सीवरेज बोर्ड के कार्यालय या ओर अदारों जहां कि इस तरह के बकाया रम जमा की जाती है।, में विशेष कांऊटर लगाये जाए ताकि जो संबधित व्यक्ति अपने बकाया जात बारे जानकारी हासिल कर सकें। जो व्यक्ति इस स्कीम का लाभ लेना चाहते है उनको अपनी बकाया जात की रकम(ब्याज/पैनेलटी के बिना) लिखति तौर पर तसदीक करके उसे समय देने का विशेष प्रंबध किया जाए।