5 Dariya News

पटेलों के लिए आरक्षण के आधार पर गुजरात में दाखिला नहीं

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नई दिल्ली 22-Aug-2016

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण खत्म करने के फैसले पर रोक जारी रहेगी, लेकिन राज्य में पटेल आंदोलन के बाद अस्तित्व में आए आरक्षण के आधार पर कोई दाखिला नहीं होगा। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार की अपील पर मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर, ए. एम. खानविलकर एवं डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि चार अगस्त को जारी स्थगन आदेश इस समझ के साथ जारी रहेगा कि 10 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर कोई दाखिला नहीं होगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है ताकि राज्य सरकार उसे शीर्ष अदालत में चुनौती दे सके। उच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार से यह सहमति ली है कि 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर कोई दाखिला नहीं दिया जाएगा।