गुजरात में ऊंची जातियों को आरक्षण का फैसला खारिज
5 Dariya News
अहमदाबाद 04-Aug-2016
गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार के उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण दिए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। न्यायालय एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक मई को दिए गए आनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसकी दलील में कहा गया कि यह संविधान के सबसे साथ समान व्यवहार किए जाने की भावना का उल्लंघन करता है।
सरकार की दलील थी कि यह आरक्षण आर्थिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के तय किए हुए 50 फीसद आरक्षण के प्रावधान में छेड़छाड़ कर दिया गया है।सरकार ने उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये है, को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी।यह फैसला पाटीदार समुदाय की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत नौकरियों में आरक्षण देने की मांग को लेकर 10 महीने चलाए गए आंदोलन के बाद लिया गया था।