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पंजाब सरकार की ओर से शगुन स्कीम के 30,000 मामलों को 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैस्ला - गुलजार सिंह रणीके

1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2016 तक के शगुन स्कीम के करीब 30 हजार योग्य मामले जिन को स्कीम का लाभ नहीं मिला

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चंडीगढ़ 20-Jul-2016

पंजाब सरकार की ओर से एक अहम फैस्ला लिया गया है जिस के अधीन शगुन स्कीम के 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2016 तक के करीब 30 हजार योग्य जिन को स्कीम का लाभ नहीं मिला है उनको शगुन स्कीम के अधीन 15 अगस्त 2016 से पहले 45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैय्या करवाई जाएगी।इस संबंधी जानकारी देते हुए अनुसूचित जातियां व पछड़ी श्रेणियां भलाई मंत्री गुलजार सिंह रणीके ने बताया कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि शगुन स्कीम के कई हजारों योग्य मामले जो लाभपात्रियों की ओर से की गई देरी के कारण स्कीम का लाभ नहीं ले सके थे। जिस के लिए सरकार ने एक अहम फैस्ला लेते हुए सभी योग्य मामलों में शगुन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इस का मु य उदेश्य इन परिवारों को आर्थिक पक्ष से मजबूती प्रदान करना है।मंत्री ने बताया कि भलाई विभाग की ओर से जून 2016 तक शगुन स्कीम के सभी लाभपात्रियों को स्कीम का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि पहले शगुन स्कीम अधीन विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों व ईसाई बरादरी की लड़कियों पछड़ी श्रेणियां, जातियां, किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियों तथा अनुसूचित जाति की विधावाओं व तलाकशुदा महिलाओं को ही मुहैय्या करवाई जाती थी पर अब पंजाब सरकार ने शगुन स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों की लड़कियों जो किसी भी जाति से संबंधित हो को शगुन स्कीम अधीन वित्तीय सहायता दी जा रही है।

भलाई मंत्री स. गुलजार सिंह रणीके ने बताया कि वित्तीय साल 2015-16 दौरान महीना फरवरी तक 60046 लाभपात्रियों को 90.07 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। शगुन स्कीम अधीन साल 2012-13 में 82287 लाभपात्रियों को कवर किया गया जिस के लिए 124.30 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। साल 2013-14 में 80810 लाभपात्रियों को वित्तीय सहायता दी गई जिस के लिए 121.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। जब कि साल 2014-15 दौरान 58362 लाभपात्रियों को शगुन स्कीम के अधीन 87.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

मंत्री ने बताया कि शगुन स्कीम उन लड़कियों को मुहैय्या करवाई जाती है जिन की आयु 18 साल या उस से अधिक हो तथा इन परिवारों की वार्षिक आमदन सभी साधनों से 32790 रुपये से अधिक न हो। लड़की के माता पिता व सरप्रस्त पंजाब राज्य के पक्के निवासी हो। उस को शगुन स्कीम के तहित 15 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।