कलकत्ता उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मित्रा की जमानत रद्द कर दी है। न्यायाधीश निशिता म्हात्रे तथा न्यायाधीश तापस मुखर्जी की एक खंडपीठ ने उनकी जमानत रद्द करने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका गुरुवार को स्वीकार करते हुए मित्रा को निचली अदालत में तत्काल पेश होने के लिए कहा है।उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
सीबीआई ने दलील दी थी कि करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी बनाए जाने व जेल भेजे जाने के बावजूद कैबिनेट में उनकी मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि वह कितने प्रभावशाली हैं। मदन मित्रा को अलीपुर अदालत से गत 31 अक्टूबर को जमानत मिली थी, जिसके बाद सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्हें बीते साल 12 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।