पंजाब मंत्री मंडल की ओर से अनाधिकृत कालोनियों, प्लांटों व इमारतों को नियमित करने के बिल को हरी झंडी दिए जाने के बाद इसको विधान सभा के बजट समागम में पेश किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्री मंडल की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया की पंजाब लॉज( अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के बारे में विशेष व्यवस्थाएं) बिल 2018 में अनाधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों को जल सप्लाई, सीवरेज, बिजली व सड़क संपर्क जैसी आधारभूत शहरी सुविधाएं मुहैया करवाने की व्यवस्था है। इसके साथ पूरे प्रदेश में ऐसी कालोनियों व प्लांटों/इमारतों को नियमित करवाने के लिए व्यापक नीति तैयार करने के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। प्रवक्ता के अनुसार इस समय लगभग 7 हजार गैर कानूनी कालोनियां है जिनमें 5 हजार कालोनियां एमसी सीमा से बाहर स्थित हैं। प्रवक्ता के अनुसार गैर कानूनी कालोनियों की रजिस्ट्रेशन की आज्ञा नहीं दी जाएगी। प्रवक्ता के अनुसार इन कालोनियों के निवासियों को आधारभूत शहरी सुविधाएं मुहैया करवाने के अलावा इस बिल का उद्देश्य सारे गैर योजनाबद्ध क्षेत्रों को योजनाबद्ध ढांचे में लाना है। यह उन कोलोनाइजरोंं/निवासियों को मौका मुहैया करवाएगी, जो पिछली नीतियों के अनुसार अनाधिकृत कालोनियों में अनाधिकृत प्लाटोंं/इमारतों को नियमित करवाने के लिए निवेदन देने में असफल रहे हैं।
इस नीति की विशेषताओं के बारे में बताते हुए प्रवक्ता ने बताया की 19 मार्च 2018 से पहले विकसित हुई अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए पिछली नीतियों के अनुसार पहले अदा किए नियमित चार्जों को गिन लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस कालोनी वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी जो निर्धारित तिथि के बाद इसके लिए आएगा। प्रवक्ता के अनुसार कालोनियों को नियमित करने के लिए उदारवादी चार्ज निर्धारित किए गए हैं व किसी खास कालोनी को नियमित करने के लिए प्राप्त किए चार्जेज सिर्फ कालोनी को आधारभूत ढांचा मुहैया करवाने के लिए ही उपयोग किया जाएगा। प्रवक्ता के अनुसार चार्जेज का भुगतान किश्तों में 1 साल के भीतर करना होगा। प्रवक्ता के अनुसार कालोनियों/प्लांटों को नियमित करने के लिए अधिकारियों की कमेटी गठित की जाएगी व कोई भी डेवलेपर जो की अपनी कालोनी को नियमित करवाने के लिए निवेदन देगा वहां पर रैजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आर.डबल्यू.ए) होनी चाहिए।आर.डबल्यू.ए बिलों की व्यवस्थाओं के अनुसार संबंधित अथारिटी को कालोनी को नियमित करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। नियमित करने की प्रक्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए अनाधिकृत कालोनियों को बनाए गए क्षेत्र की श्रेणियों(25 प्रतिशत तक, 25 से 50 प्रतिशत, 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र) में बांटा गया है। 75 प्रतिशत से अधिक बनाए गए क्षेत्रों वाली कालोनियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।