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पंजाब पुलिस द्वारा हिंदु संगठन के नेता विपिन शर्मा की हत्या का बहुचर्चित दोषी सारज संधू उर्फ मिंटू काबू

गैंगस्टरों के विरुद्ध पुलिस को एक और सफलता मिली

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जालंधर , 06 Mar 2018

गैंगस्टरों के विरूद्ध पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए चर्चित अपराधी सारज सिंह संधू को गिरफ़्तार कर लिया है जो हिंदु संगठन के नेता विपन शर्मा की हत्या में अपेक्षित था और जबरदस्ती वसूली, नशा तस्करी, लूटपाट और बैंक डकैती जैसे कई अपराधों में शामिल था।मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राज्य में गैंग संस्कृति को ख़त्म करने के निर्देशों पर राज्य पुलिस की तरफ से शुरू की गई मुहिम के दौरान आज सुबह 6.15 बजे जालंधर-अमृतसर सड़क पर बिधीपुर रेलवे क्रॉसिंग के नज़दीक उक्त गैंगस्टर को गिरफ़्तार किया गया।इस पर कार्यवाही करते हुये जालंधर (ग्रामीण) पुलिस और संगठित अपराध कंट्रोल यूनिट (ओ.सी. सी.यू) की एक संयुक्त टीम ने डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा और डी.जी.पी. ख़ुफिय़ा दिनकर गुप्ता के नेतृत्व में ऑपरेशन शुरू किया जिसका नेतृत्व ए.आई.जी, ओ.सी.सी.यू जालंधर, हरकंवल प्रीत सिंह खख्ख ने की।गिरफ़्तारी का विवरण देते हुये ए.आई.जी. खख्ख ने बताया कि 'ए श्रेणी के गैंगस्टर सारज पर 5 लाख रुपए का ईनाम है और उसके पास से उच्च दर्जो की दो पिस्तौलों सहित बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद की। इस आरोपी के विरुद्ध और जांच जारी है और जल्दी ही इस संबंधी और खुलासे होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से अपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के बावजूद सारज संधू उर्फ मिंटू पहली बार गिरफ़्तार हुआ है।शुरुआती जांच के दौरान सारज ने विभिन्न अपराधों में अपनी संलिप्तता को कबूल कर लिया है जो कि पिछले साल 30 अक्तूबर को अमृतसर के भारत नगर इलाके में हिंदु संघर्ष सेना नेता विपन शर्मा की दिन दिहाड़े की गई हत्या का मुख्य दोषी था और दूसरे अपराधों में इसके शामिल होने संबंधी जांच की जा रही है।ए.आई.जी ने कहा कि पिछले साल 1 सितंबर को सारज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर हमला किया और अमृतसर की अदालत में पेश किये जाने वाले एक बदनाम अपराधी शुभम सिंह को रिहा करवा लिया था। जिस बस में शुभम को अदालत में लेजाया जा रहा था उस बस के रईआ पहुंचने पर 5 से 6 संदिग्ध लोगों ने बस में दाखि़ल होकर पुलिस पार्टी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस घटना के दौरान गैंग्स्टरों ने ए.एस.आई सुखजिंदर सिंह पर गोलियां चलाकर ज़ख्मी कर दिया और वह शुभम को साथ लेकर भागने में कामयाब हो गए।शूभम के पिता बलजिंदर सिंह उर्फ कालू एक निरस्त सिपाही था जिसको कुछ समय पहले मार दिया गया था और शूभम को शक था कि विपन ने उसके पिता के कातिल सिमरनजीत सिंह की मदद की थी। इस लिए शुभम ने विपन को मारने के लिए सारज सिंह के साथ साजिश रची।

सारज ने अपने फेसबुक्क पोस्ट में भी इस कत्ल की जि़म्मेदारी ली थी जिसके अनुसार:

''सत श्री अकाल, मेरे सारे वीरां नूं मैं इह दसना सी कि 30-10 नू जेड़ा अमृतसर बटाला रोड ते विपन शर्मा दा मर्डर होया सी उह मैं कीता उह इस बंदे नू उसदी कीती गलती दी सजा मिली असी अज तक कदे किसी दा बुरा नहीं कीता ते साडे ते साडे यारां नाल माड़ा करन वाले नू बर्दाश्त नही कीता... जेड़ा पिछे जहे पुलिस वाले दा कत्ल होया सी उसदा कत्ल एने ही करवाया सी ते उह साडे जिगरी यार दे फादर साब सी जे  किसे नूं नहीं जकीन तां पुलिस इनकवेरी करके पता कर लैन  इसदे रिलेशन निकलनगे ते इस बंदे ने ही ते हथियार दवाये सी... ते इसनूं किसे होर धर्म या होर नाल ना जोडिय़ा जावे इह साडी आपसी रंजिश सी... होर जो कुज वी मीडिया च चल रिहा सब गलत आ बाकी साडे बारे गलत बोल रहे ने उह जऱा सोच विचार के फ़ोन टेप करने सानू वी आउंदे ने जरा ध्यान नाल..... 

उपरोक्त के अलावा सारज ने अमृतसर में चार अन्य कत्ल किये और अमृतसर में 2 बैंकों और एक मनी एक्सचेंज भी लूटा। वह अगवा और फिरौती के कई मामलों में शामिल था। उसने यह भी माना है कि वह अपने साथी 'जग्गू भगवान पुरवा और 'बोबी मल्होत्रा, जोकि इस समय होशियारपुर और अमृतसर जेल में बंद हैं, के साथ मिलकर  नशे का कारोबार भी करता है। पुलिस अब इन दोनों कैदियों का प्रोडक्शन वारंट लेकर और पूछताछ करेगी।पुलिस ने सारज उर्फ मिंटू से दो बढिय़ा किस्म के पिस्तौल और भारी मात्रा में गोली सिक्का बरामद किया है। शुरूआती पूछताछ के दौरान उसने विभिन्न अपराधों में शामिल होना कबूल किया है। एफ़.आई.आर. नंबर 113, दिनांक 4-5-2016, धारा 307, 148, 149 आई.पी.सी. और हथियार कानून की धारा 25, 54 के अंतर्गत थाना सुलतानविंड, जिला अमृतसर में दर्ज है। इस मामले में बोबी मल्होत्रा और सारज मिंटू ने अपने साथियों के साथ मिल कर विरोधी गैंग के राहुल उर्फ हरिया को मारने की नीयत के साथ गोलियां चलाईं थे। 

2. एफ़.आई.आर. नं:09, दिनांक 9-6-2016, धारा 307, 148, 149 आई.पी.सी. के अंतर्गत थाना सुलतानविंड, जिला अमृतसर में दर्ज है। इस केस में 'अज दी आवाज़ अखबार के पत्रकार शमशेर सिंह पर रणजीत सिंह उर्फ काका के साथ मिलकर सारज मिंटू ने हमला किया। यह प्रैस रिपोर्टर इनके खि़लाफ़ लिखा करता था। 

3. एफ़.आई.आर. नं: 110, दिनांक 30 -4-2016, धारा 302, 364, 201 आई.पी.सी. और हथियार कानून की धारा 25, 54, 59 के अंतर्गत थाना सुलतानविंड, जिला अमृतसर में दर्ज है। इस केस में सारज ने बोबी मल्होत्रा और अन्य साथियों के साथ मिलकर करनबीर सिंह उर्फ नन्नू को अगवा करके उसका कत्ल कर दिया था जिसकी लाश हरीके के पास मिली थी। 

4. एफ़.आई.आर. नं: 98, दिनांक 21 -9-2016, धारा 395 आई.पी.सी. के अंतर्गत थाना बुल्लोवाल होश्यिारपुर में दर्ज है। इस केस में सारज उर्फ मिंटू ने पंजाब नेशनल बैंक बुलोवाल, होशियारपुर से लगभग 12 लाख रुपए लूटे थे। 

5. एफ़.आई.आर. नं: 54, दिनांक 2-4-2017, धारा 302, 148, 149 आई.पी.सी. और हथियार कानून की धारा 25, 27, 54, 59 के अंतर्गत थाना सिविल लाईन बटाला में दर्ज है। इस केस में सारज मिंटु ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर राणा कंदोवालिया गैंग के सुखविंदर सिंह उर्फ लाला को गोली मारकर मार दिया था। यह कत्ल जग्गू भगवानपुरीए के कहने पर किया था।

6. एफ़.आई.आर. नं: 181, धारा 307, 224, 225, 353, 186, 148, 149 आई.पी.सी. और हथियार कानून की धारा 25 के अंतर्गत थाना ब्यास, अमृतसर में दर्ज है। इस केस में जब पुलिस पार्टी शुभम को अमृतसर की अदालत में पेश करने के लिए लेकर जा रही थी तो सारज उर्फ मिंटू और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला करके एक बदानम अपराधी शुभम सिंह को पुलिस की हिरासत में से भगाया था।

7. एफ़.आई.आर. नं 325, दिनांक 30 -10 -2017 को धारा 302, 34 आई.पी.सी. और हथियार कानून की धारा 25 के अंतर्गत थाना अमृतसर ए डिविजऩ में दर्ज है। इस केस में सारज उर्फ मिंटू ने अपने साथियों सहित हिंदु संघर्ष सेना के नेता विपन शर्मा को अमृतसर में गोली मारकर कत्ल कर दिया था।

 

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