पंजाब पुलिस ने नाभा ज़ेल ब्रेक के सरगना और सूबे में विभिन्न प्रकार के लक्षित करके किये कत्लों के दोषी रमनदीप सिंह उर्फ रोमी के निर्वासन के लिये हांगकांग सरकार से संपर्क करके प्रयास आरंभ किये।राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंधी हांगकांग सरकार से राजनयिक माध्यम द्वारा संबंध स्थापित किया जा रहा है जिससे सूबे में मारे गये विक्की गौंडर जैसे ख़तरनाक अपराधियों की मदद करने और आई.एस.आई. की पनाह में पनपते पाकिस्तानी आतंकवादियों को सहयोग देने वाले ख़तरनाक दोषी रोमी को जल्द से जल्द हांगकांग सरकार पंजाब पुलिस के हवाले कर दे।प्रवक्त ने आगे बताया कि रोमी के लिए 'रेड कार्नर नोटिसभी जारी किया हुआ है और उसे हाल ही में हांगकांग में पकड़ा गया है जहां कि वह भारत से चोई हंग अस्टेट, कोलून से सम्बन्धित लूटपाट के मामलो के कारण फऱार हो कर एक शर्णार्थी के रूप में रह रहा था। प्रवक्ता ने आगे बताया कि गिरफ़्तार दोषियों की जाँच से ज़ाहिर हुआ है कि रोमी सूबे में लक्षित करके कत्ल करने, नशा और हथियारों की तस्करी के मामलों में शामिल है।रोमी संबंधी अधिक जानकारी देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि आई.एस.आई. की शह में पल रहे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों और पंजाब के गैंगस्टरों के बीच रमनदीप सिंह रोमी एक सूत्रधार के तौर पर काम कर रहा है और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी का आदान-प्रदान वट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा करता है।रोमी नाभा जेल में जून 2016 में अंदर गया था और एक महीना बाद ही ज़मानत लेकर हांगकांग फऱार होने में कामयाब हो गया था। यहा से ही उसने नाभा जेल में बंद गुरप्रीत सिंह सेखों की मदद से यह जेल तोडऩे की बड़ी घटना की योजना बनाई। उसने पैसे भेजने के अलावा जेल से भगौड़े दोषियों को सुरक्षित अड्डा उपलब्ध करवाया और अन्य सहायता के अलावा हांगकांग में संपर्क रखने के लिए अपना नंबर भी दिया।
प्रवक्ता ने बताया कि हाल ही में राज्य में 7 हत्याओ से संबंधित एक आतंकवादी गुट का पर्दाफाश होने के उपरांत रोमी का नाम जांच के दौरान सामने आया है। रोमी ने जग्गी जौहल को बताया था कि नाभा जेल में बंद गैंगस्टर धरमिंदर सिंह उर्फ गुगनी ने रमनदीप और राठौर के लिए हथियारों का प्रबंध कर लिया है। यह दोषी लक्षित करके की गई हत्याओं के दौरान मोटरसाईकिल का प्रयोग करते रहे हैं।रोमी इंग्लैंड रहते जगतार सिंह जौहल उर्फ जग्गी के संपर्क में था जिसपर पंजाब आर.एस.एस के उप प्रधान ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा सहित अन्य हिंदू नेताओं और शिव सैनिक नेताओं की हत्या का भी दोष है। रोमी और जग्गी जोहल पाकिस्तान रहते के.एल.एफ के ख़तरनाक आतंकवादी हरमीत सिंह पी.एच.डी के भी संपर्क में थे और मई से जुलाई 2017 दौरान तीन बार एक दूसरे के साथ बातचीत कर चुके हैं।प्रवक्ता ने खुलासा किया कि रोमी ने गुगनी और गौंडर जैसे ख़तरनाक गैंग्स्टरों की आपस में सुलह करवाने में काफ़ी यत्न किया क्योंकि यह गैंगस्टर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे।नाभा जेल ब्रेक और लक्षित करके की गई हत्याओं के अलावा रोमी कई अन्य कार्यवाहियों में भी अपेक्षित है जिसमें आतंकवादी कार्यवाहियों के लिए ग़ैर कानूनी पैसा भेजना, अतिवाद को उत्साहित करना और आर्थिक मदद देना, अगवा और हथियारों की तस्करी शामिल है। वह अपने पाकिस्तान स्थित साथियों की मदद से नशा तस्करी में भी लगा हुआ है।प्रवक्ता ने कहा कि भारत से भागकर हांगकांग रह रहे रोमी ने अपना एक ढांचा खड़ा कर लिया है और वहां आतंकवादी गतिविधियां चलाने और नशा तस्करी का काम कर रहा है।
रोमी खि़लाफ़ दर्ज केस इस तरह हैं:
उसके विरूद्ध थाना कोतवाली नाभा जिला पटियाला में धारा 307, 392, 223, 224, 120 बी, 148, 149, 201, 419, 170 171, 354, 186, 212 और 216 आई.पी.सी और ग़ैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून 1967 की धारा 11, 13, 16, 17, 18 और 20 के अंतर्गत मुकदमा नंबर 142 तारीख़ 27 -11 -2016 को दर्ज हुआ है जिसके अंतर्गत कुछ अनजान हथियारबंद अपराधियों ने हथियारों सहित नाभे की अति सुरक्षित जेल में दाखि़ल होकर वहां बंद दो आतंकवादियों और चार गैंगस्टरों को छुड़वा लिया और अंधाधुंध फायरिंग करते हुये भाग गए थे। इस मामले में गिरफ़्तार किये दोषी बलविन्दर सिंह ने जेल से भागने की साजिश संबंधी खुलासा करते हुये माना है कि जेल तोडऩे की साजिश में उसके सहित रमनजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह सेखों, हरमिन्दर सिंह और अन्य दोषी शामिल थे।रोमी को थाना कोतवाली नाभा में धारा 379, 382, 471, 473, 474, 475, 476 और 120 बी आई.पी.सी और हथियार कानून की धारा 25 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा नंबर 60 तारीख़ 3.6.2016 में अदालत की तरफ से ज़मानत मिलने के बाद वह विदेश भाग गया। उसने नाभा ज़ेल ब्रेक में शामिल दोषियों को विभिन्न तरह की मदद दी जिसमें पैसा, हथियार, जाली पहचान पत्रों के अलावा भगौड़े हुए दोषियों की आर्थिक मदद भी की और देश से भागने में सहायता की। इस मुकदमे में रमनजीत सिंह रोमी को भगौड़ा करार दिया जा चुका है।इसी तरह थाना कोतवाली नाभा में धारा 379, 382, 471, 473, 474, 475, 476, और 120बी आई.पी.सी और हथियार कानून की धारा 25 के अंतर्गत तारीख़ 3.6.2016 को मुकदमा नंबर 60 दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में 4 अप्रैल 2016 को रोमी अपने साथियों के साथ पकड़ा गया था और उसके पास से चोरी का वाहन, एक रिवाल्वर, एक 32 बोर रिवाल्वर, 9 जीवित कारतूस और 23 क्रेडिट कार्ड और एक कार्ड सवाईप मशीन मिली थी। इस मशीन के द्वारा वह क्रेडिट कार्डों का डाटा इका करके जाली क्रेडिट कार्ड तैयार करते थे। इस मुकदमे में भी रमनजीत सिंह रोमी भगौड़ा करार दिया जा चुका है।