पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों के योग्य विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के अंतर्गत आनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पंजाब के अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों कल्याण मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि कल्याण विभाग ने डा. अम्बेदकर स्कालरशिप पोर्टल 'आज 25 सितम्बर, 2017 से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 'डा. अम्बेदकर स्कालरशिप पोर्टल एक अहम कड़ी है, जिससे जहाँ विद्यार्थियों को आनलाइन अप्लाई करने की सुविधा मिलती है, वहां उनको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। उन्होंने बताया कि मैट्रिक से आगे की पढ़ाई के लिए योग्य एस.सी. /बी.सी. विद्यार्थी इन विद्यार्थी कल्याण स्कीमों का लाभ उठा कर पढ़ सकते हैं और अपने भविष्य की मंजिल को प्राप्त करने के योग्य हो सकते हैं।धर्मसोत ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गए शड्यूल अनुसार योग्य विद्यार्थी 25 सितम्बर से 24 अक्तूबर, 2017 तक पोर्टल पर आनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जबकि विभिंन शिक्षा संस्थान विद्यार्थियों से प्राप्त आनलाइन आवेदन 25 अक्तूबर से 10 नवंबर, 2017 तक सैक्शनिंग अथॉरिटी को पेश करेंगी। उन्होंने बताया कि सैक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा संस्थानोंं से प्राप्त आवेदन लाईन विभागों को भेजने /फारवर्ड करने का समय 11 नवंबर से 4 दिसंबर, 2017 तक निर्धारित किया गया है।
इसी तरह सम्बन्धित लाईन विभाग 5 दिसंबर से 11 दिसंबर, 2017 तक सैक्शनिंग अथॉरिटी से प्राप्त आवेदन सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करके 11 दिसंबर तक कल्याण विभाग को भेजेगा और कल्याण विभाग द्वारा यह सारी कार्यवाही को 12 दिसंबर से 17 दिसंबर, 2017 तक मुकम्मल किया जायेगा और संकलित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जायेगा।स. धर्मसोत ने आगे बताया कि कल्याण विभाग ने स्कालरशिप के लिए विभिन्न स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए लाईन विभागों की सहमति से वर्ष 2017 -18 से अहम कदम उठाए हैं ताकि जाली विद्यार्थियों और डुपलीकेसी को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा स्कालरशिप आवेदन आनलाइन पेश करने से पहले हस्ताक्षरशुदा अंडरटेकिंग और फोटो पोर्टल पर अपलोड किये जाने को यकीनी बनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस के अलावा विद्यार्थी आमदन सर्टिफिकेट की जगह पर सत्यापित हल्फीया बयान भी पोर्टल पर अप्पलोड कर सकते हैं।स. धर्मसोत ने आगे कहा कि कल्याण विभाग द्वारा यह सब से अहम कदम उठाया गया है कि संस्था के प्रमुख और सैक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा आवेदनों को स्वीकृत /फारवर्ड करते समय संस्था के प्रमुख और सैक्शनिंग अथॉरिटी के ई -हस्ताक्षर को जरूरी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि साल 2017 -18 दौरान किसी विद्यार्थी द्वारा या संस्था की तरफ से जाली दावा आनलाइन पोर्टल पर पेश किये जाते हैं तो उन विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को आनलाइन अप्लाई करते समय कोई मुश्किल पेश आती है तो लाईन विभाग के नोडल अफसर या कल्याण विभाग के डिप्टी डायरैक्टर के साथ 0172-2600588 पर संपर्क किया जा सकता है।